UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) में पुलिस के सब-इंस्पेक्टर और तीन कांस्टेबल पर एक ऑटो-रिक्शा चालक (Auto Rickshaw Driver) की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया गया है कि ऑटो चालक की सोमवार को पुलिस हिरासत से रिहा होने के कुछ घंटों बाद अस्पताल में मौत हो गई थी।
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इनके खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद की कनवनी पुलिस चौकी के सब-इंस्पेक्टर अमित कुमार को मंगलवार देर शाम निलंबित कर दिया गया था। जबकि दो सिपाहियों को पुलिस लाइन भेजा गया। पुलिस शिकायत में दर्ज तीसरे सिपाही की पहचान की कोशिश कर रही है।
बता दें कि धर्मपाल (28) की सोमवार सुबह एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। बताया गया है कि मौत से छह घंटे पहले वह पुलिस चौकी में था। यहां उसे एक दुर्घटना के मामले में ले जाया गया था। उनके परिवार के सदस्यों ने पुलिस पर उन्हें हिरासत में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया मौत का ये कारण
इसके अलावा पुलिस ने दावा किया था कि ऑटो ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा था। वहीं मंगलवार को आई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने का उल्लेख नहीं है। बल्कि मौत का कारण पेट की चोटों को बताया गया है।
धर्मपाल के चचेरे भाई मुरारी सिंह की शिकायत पर पुलिस के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवार वालों ने बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे ऑटो चालक घर लौट रहा था, तभी उसने पीछे से एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। दोनों को इंदिरापुरम के शांति गोपाल अस्पताल ले जाया गया।
हादसे के बाद हिरासत में लिया था ऑटो ड्राइवर
शिकायत में कहा था कि सब-इंस्पेक्टर अमित कुमार और तीन कांस्टेबलों ने मेरे भाई को अस्पताल परिसर में ही पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित पक्ष का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज यह घटना कैद हुई है। धर्मपाल ने साइकिल सवार के इलाज के लिए 3,500 रुपये का भुगतान भी किया था।
आरोप है कि धर्मपाल को हिरासत में लिया गया और कनवनी चौकी ले जाया गया। फिर करीब 1 बजे उसके पास फोन आया कि तत्काल चौकी पहुंचो। यहां पहुंचने पर देखा कि भाई धर्मपाल की तबीयत खराब है। सुबह धर्मपाल ने सीने में दर्द की शिकायत पर उसे इंदिरापुरम के अवंतिका अस्पताल ले जाया गया। जहां से उसकी हालत को देख किसी बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। परिवार वालों ने बताया कि शांति गोपाल में लगे गए, जहां उसकी मौत हो गई।
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कथित चौथे सिपाही की हो रही है पहचान
ट्रांस हिंडन की डीसीपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसआई अमित कुमार को निलंबित करने के साथ कांस्टेबल सतीश और हरवीर को पुलिस लाइन भेजा गया। चौकी में नागेंद्र नाम का कोई आरक्षक नहीं है। हम पुलिस वाले से चौथे आरोपी की पहचान करा रहे हैं।
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