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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

UP रोडवेज का नया फरमान, रात में यात्री कम हुए तो नहीं दौड़ेंगी बसें, दिन के लिए भी बना नियम

उत्तर प्रदेश रोडवेज ने बसों को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। दिन और रात में बसें दौड़ाने के लिए नया नियम बनाया गया है। SMD अन्नपूर्णा गर्ग ने सभी RM को आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि घाटे से उबरने के लिए रोडवेज ने यह तरीका अपनाया है, लेकिन यह फैसला किसी […]

Author Edited By : Khushbu Goyal Updated: Sep 13, 2023 13:14
UP Roadways Bus Service
UP Roadways Bus Service

उत्तर प्रदेश रोडवेज ने बसों को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। दिन और रात में बसें दौड़ाने के लिए नया नियम बनाया गया है। SMD अन्नपूर्णा गर्ग ने सभी RM को आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि घाटे से उबरने के लिए रोडवेज ने यह तरीका अपनाया है, लेकिन यह फैसला किसी चुनौती से कम नहीं होगा। नए नियम के अनुसार, दिन में 35 से कम और रात में 25 से कम सवारी होने पर बसों का संचालन नहीं होगा।

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लोड फैक्टर को ध्यान में रखकर लिया फैसला

रोडवेज विभाग ने कहा है कि सितंबर माह में यात्रियों की संख्या में कमी होती है। सितंबर माह के अंत में श्राद्ध पक्ष और उसके बाद नवरात्रि शुरू होते हैं। इस दौरान यात्रियों में कमी देखी जाती है। ऐसे में लोड फैक्टर का ध्यान रखा जाए। रोडवेज को प्रतिदिन 20 करोड़ रुपए जुटाने का आदेश दिया गया है। वर्तमान समय में रोडवेज इससे काफी पीछे है। इसे ध्यान में रखते हुए 55% से कम लोड होने पर रात के समय दौड़ने वाली बसों का संचालन नही किया जाएगा।

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11 हजार बसों में रोज 17 लाख करते सफर

आदेश में यह भी कहा गया कि यात्रियों के कम होने पर उन्हें दूसरी बसों में ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा ग्रामीण रूटों पर चलने वाले बसों का समय तय किया जाएगा। शाम 7 बजे तक किसी भी तरह बस को अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। सुबह 7 बजे तक किसी तरह बसें दौड़ानी होंगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में रोज करीब 11 हजार बसें दौड़ती हैं, जिनमें 17 लाख लोग रोज सफर करते हैं। औसतन 17 करोड़ रुपए प्रतिदिन आय होती है।

परिवहन मंत्री ने 20 करोड़ प्रतिदिन आय का लक्ष्य तय किया है। वहीं घाटा कम करना भी चुनौती है, इसलिए यह नया नियम बनाया गया है।

First published on: Sep 13, 2023 01:08 PM

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