UP News: उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी को हत्या के प्रयास के एक मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है। गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने अंसारी को बरी कर दिया है। वर्ष 2009 में मुख्तार के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। मुख्तार अंसारी फिलहाल यूपी की बांदा जेल में बंद है।
वर्ष 2009 में दर्ज हुआ था एक हत्या का मुकदमा
जानकारी के मुताबिक गाजीपुर में वर्ष 2009 में मीर हसन के मुहम्मदाबाद थाने हत्या के प्रयास का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। बता दें कि करंडा थाने के सुआपुर निवासी कपिल देव सिंह की वर्ष 2009 में हत्या हुई थी। इस मुकदमे में मुख्तार अंसारी को सहआरोपी बनाया गया था। तभी से मामला गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है।
Uttar Pradesh | Ghazipur MP MLA court acquits gangster-turned-politician Mukhtar Ansari in a 2009 attempt to murder case.
(file pic) pic.twitter.com/ReDC7EK5uq
---विज्ञापन---— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 17, 2023
वीडियो कांफ्रेंसिग से हुए मुख्तार की पेश
एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी की बुधवार को गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत में वीडियो कॉफ्रेंसिंग से पेशी कराई गई थी। पेशी के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार को बरी कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हत्याकांड के इस मामले में पुलिस ने एक गैंग चार्ट बनाया गया था।
गैंगस्टर के मामले में भी सुनवाई पूरी
रिपोर्ट में कहा गया है कि करंडा थाने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस भी दर्ज है। इस मामले में भी कोर्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी है। छह मई को पूरी हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने 20 मई की अगली तारीख तय की है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक गैंगस्टर के मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई गई थी।