Krishna Janambhoomi Land Dispute: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन का मामला (Krishna Janambhoomi Land Dispute) अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शाही ईदगाह प्रबंधन समिति ने विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को जिला न्यायालय मथुरा से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, शाही ईदगाह प्रबंधन समिति की ओर से वकील आरएचए सिकंदर ने यह याचिका दायर की है। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 मई को पारित हुए आदेश को चुनौती दी है।
याचिका में ये कहा गया
याचिका में कहा गया है कि केस ट्रांसफर आवेदन को तथ्य पेश करने के बाद भी हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी। कहा है कि जिस केस से ट्रांसफर आवेदन निकला था, उस पर इलाहाबाद होईकोर्ट की समन्वय पीठ ने दिनांक 03.08.2022 के आदेश के तहत रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि केस ट्रांसफर करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था।
मथुरा कोर्ट में कुल 9 केस दायर किए गए
बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में अब तक मथुरा कोर्ट में नौ मुकदमे दाखिल हो चुके हैं। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था। अग्निहोत्री ने अपने मुकदमे में कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी।
मथुरा अदालत में दायर मुकदमे में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में बनाई गई मस्जिद को हटाने की मांग की गई है।