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राजू पाल हत्‍याकांड: अतीक अहमद के गुंडों को भी म‍िली सजा; 6 को उम्रकैद, 1 को 4 साल जेल

Raju Pal Murder Case : यूपी की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में सभी सातों आरोपियों को दोषी करार दिया है और सजा सुनाई है। बता दें कि अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या इसलिए करवाई थी क्योंकि चुनाव में उन्होंने अतीक के भाई को हरा दिया था

Edited By : Gaurav Pandey | Updated: Mar 29, 2024 13:49
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Court
Representative Image (Pixabay)

Raju Pal Murder Case : बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई अदालत ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। इनमें से 6 को उम्र कैद की सजा के साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, एक को 4 साल की जेल के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अतीक अहमद भी था नामजद

बता दें कि इस मामले में पुलिस हिरासत में मारे गए कुख्यात माफिया अतीक अहमद और अशरफ भी नामजद थे। जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है वह आबिद, फरहान, जावेज, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल हैं। इनमें से जफर को 4 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है।

चुनाव हराया तो करवा दी हत्या

बता दें कि माफिया अतीक अहमद पर भाई अशरफ को चुनाव में हराने के बाद राजू पाल की हत्या का आरोप लगा था। बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। मौजूदा सपा विधायक पूजा पाल से शादी के 9 दिन बाद ही राजू पाल की हत्या हो गई थी।

चायल से विधायक हैं पूजा पाल

बता दें कि पूजा पाल इस समय कौशांबी जिले में आने वाली चायल विधानसभा सीट से विधायक हैं। इससे पहले वह इलाबाद पश्चिम विधानसभा से भी विधायक रह चुकी हैं। यहां से विधायक वह बसपा के टिकट पर बनी थीं। यही वह सीट थी जिसे लेकर अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या करवाई थी।

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Written By

Gaurav Pandey

First published on: Mar 29, 2024 01:49 PM

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