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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

ऋषिकेश में खुलेआम पी शराब और सिगरेट तो मिलेगी ये सजा, पुलिस ने शुरू की सख्ती

ऋषिकेश में खुले में और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। कोटपा 2003 कानून के तहत अब 200 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 5 साल की सजा हो सकती है।

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Edited By : Avinash Tiwari Updated: Apr 2, 2025 22:22

ऋषिकेश के ऐसे कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिनमें लोग खुलेआम नदी के किनारे या सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करते दिखाई दिए हैं। स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ कई बार आक्रोश भी व्यक्त किया, लेकिन अब ऋषिकेश में खुले में और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों की खैर नहीं है। पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

तीर्थ नगरी गंगा घाटी ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर पुलिसिया कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पौड़ी पुलिस ने इसको लेकर तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू से संबंधित सामग्री बेचने और इस्तेमाल करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान लागू कर दिया है।

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पकड़े जाने पर होगी ये कार्रवाई 

एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी को 200 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 5 साल की कैद तक का प्रावधान है। इसको लेकर पुलिस टीम इन दिनों जगह-जगह जागरूकता अभियान भी चला रही है। खास बात यह है कि 22 साल पहले लागू हुए इस कानून को पुलिस अब किस तरह अमल में लाती है।

पहले भी सामने आ चुके हैं कई मामले

ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला, मुनिकीरेती और तपोवन में गंगा तट और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, शराब और ड्रग्स आदि का सेवन करते हुए लोगों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। पुलिस ने पहले भी कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब इस कानून का हवाला देकर सख्त कदम उठाने की बात कर रही है।

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देखने वाली बात होगी कि पुलिस 20 साल पुराने कानून के सहारे खुले में धूम्रपान या शराब का सेवन करने वालों पर कैसे नकेल कसती है। दरअसल, स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की है कि गंगा के किनारे और मंदिरों के सामने कई पर्यटक शराब पीते हैं और कचरा छोड़कर चले जाते हैं, जिससे परिसर में गंदगी फैलती है।

First published on: Apr 02, 2025 10:22 PM

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