उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक नाबालिग बच्चे से रेप और मर्डर मामले में पॉक्सो विशेष कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. मिली जानकारी के अनुसार, पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चे से रेप और मर्डर मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. ये मामला 19 फरवरी 2024 में गहमर थाना क्षेत्र का है. ये मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का है. जहां गाजीपुर की पॉक्सो विशेष कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. गाजीपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चे से रेप और मर्डर के मामले में आरोपी को मृत्युदंड की सजा दी है.
2024 का है मामला
ये घटना गहमर थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 फरवरी 2024 को हुई थी. जहां आरोपी संजय नट ने 8 वर्षीय बच्चे से अप्राकृतिक सेक्स करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी. नाबालिग बच्चे से रेप और मर्डर के बाद आरोपी ने बच्चे का शव प्लास्टिक की एक बोरी में भरकर अपने घर के एक बक्से में छिपाया था.
मृतक बच्चे के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने बच्चे के शव को आरोपी के घर से एक बक्से से बरामद किया था. मामले में अभियोजन की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए थे.
यह भी पढ़ें- PM मोदी की कैबिनेट बैठक में रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा, दिवाली और छठ पर चलेंगी 12000 स्पेशल ट्रेनें
साक्ष्यों के परीक्षण और गवाहों के बयान के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रामावतार प्रसाद ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा देने का फैसला सुनाया. कोर्ट ने मामले में आईपीएस की धारा 377,302 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एम और 5 जे की उपधारा 4/6 के तहत ये फैसला दिया. गाजीपुर में 14 वर्षों के बाद किसी आरोपी को कोर्ट से मृत्युदंड की सजा दी गयी है.