Noida: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की सीईओ ऋतु माहेश्वरी (Ritu Maheshwari) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एक मामले में बड़ा झटका लगा है। सीईओ की ओर से दायर एक याचिका पर जल्द सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
बताया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी।
आदेश का अनुपालन न करने पर HC ने दिया आदेश
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ग्रेटर नोएडा में स्पोर्टहोम्स परियोजना का काम चल रहा था। इसे देवसाई कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से बनाया जा रहा था।
बताया गया है कि कंपनी की ओर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में इस बिल्डिंग प्लान को अपडेट करने के लिए कहा गया था। आवेदन खारिज होने के बाद कंपनी हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 तक मामले में प्रभावी कदम उठाने के लिए आदेश दिया गया।
वेतन से 10 हजार रुपये काटने का आदेश
रिपोर्ट में कहा गया है कि समय निकल जाने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कंपनी फिर से हाईकोर्ट पहुंच गई, जिसे हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना मानते हुए प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के वेतन से 10 हजार रुपये काटने का आदेश दिया।
सीईओ ने इस मामले में हाईकोर्ट से आदेश का रिव्यू करने की अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद सीईओ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
जानकारी के अनुसार सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए गुहार लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख दी है।