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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को मिली राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राहत दी है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. यह मामला मऊ जिले के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि 3 मार्च 2022 को अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति पहाड़पुरा मैदान में सभा की थी और प्रशासन को चुनाव बाद सबक सिखाने की धमकी दी थी.

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Avinash Tiwari Updated: Oct 31, 2025 16:14
Abbas Ansari
अब्बास अंसारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है. बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था. अब्बास अंसारी ने याचिका दाखिल कर चार्जशीट रद्द किए जाने की मांग की है.

अब्बास अंसारी के खिलाफ मऊ जिले की थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी थे. उन्होंने 3 मार्च 2022 को रात 8:30 बजे पहाड़पुरा मैदान में बगैर अनुमति के सभा की. सभा में भीड़ एकत्रित कर मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब-किताब करने और सबक सिखाने की धमकी दी थी.

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इस मामले को लेकर 4 मार्च 2022 को सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी. अब्बास अंसारी के साथ ही छोटे भाई उमर अब्बास अंसारी और 150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. 1 दिसंबर 2025 को इस मामले की अगली सुनवाई होने वाली है. जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच में आज इस मामले की सुनवाई हुई है.

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First published on: Oct 31, 2025 03:29 PM

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