Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) में वर्ष 2018 में साढ़े 3 साल की बच्ची से डिजिटल रेप करने वाले चंडीदास को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 24 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। स्वीमिंग सीखने के दौरान चंडीदास ने डिजिटल रेप की घटना को अंजाम दिया था। वह उस दौरान बतौर लाइफ गार्ड स्वीमिंग पूल के पास तैनात था। चंडीदास मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है।
8 साल तक चली सुनवाई
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता चवनपाल सिंह ने बताया कि डिजिटल रेप की यह घटना 12 जुलाई 2018 को हुई थी। उस दौरान साढ़े 3 साल की बच्ची स्वीमिंग पूल के समीप मौजूद थी। तभी उसको चंडीदास एक दीवार के पास ले गया। वहां उसने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में फिंगर डाली। बच्ची तेज आवाज में रोने लगी। घर जाकर उसने पूरी बात अपनी मां को बताई थी।
2 दिन तक हुआ था समझौते का प्रयास
घटना के बाद स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगा था कि मामले की जानकारी होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय 2 दिन तक मामले को दबाने का प्रयास किया। मामले को रफा दफा करने के लिए बच्ची के माता-पिता पर भी दबाव बनाया गया था। माता पिता ने विरोध में आवाज उठाई थी। उसके बाद पुलिस ने केस दर्ज आरोपी चंडीदास को धर दबोचा था। घटना के दौरान वह ग्रेटर नोएडा के ग्रीनवुड सोसायटी में रह रहा था।
मेडिकल जांच में हुई पुष्टि
बच्ची की मेडिकल जांच कराने पर पुष्टि हुई थी कि उसके साथ डिजिटल रेप किया गया है। ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट को इस केस में अहम साक्ष्य माना गया। घटना के दौरान बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए माता पिता उसे दिल्ली के अस्पताल लेकर गए थे। बच्ची के साथ हुई घिनौनी हरकत के बाद जमकर हंगामा हुआ था।
9 गवाह हुए पेश
केस की सुनवाई के दौरान कुल 9 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने चंडीदास को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसको न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।