उत्तर प्रदेश के कानुपर जिले में एसीपी के पद पर तैनात रहे मोहसिन खान को विभाग ने निलंबित कर दिया है। पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट पर उनको सस्पेंड किया गया है। मोहसिन खान को कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था। मोहसिन पर आईआईटी कानपुर की एक छात्रा ने रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। छात्रा ने 3 महीने पहले मामले में पुलिस को शिकायत दी थी। पीड़िता ने बताया था कि वह आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रही है।
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पीड़िता ने आरोप लगाया था कि एसीपी मोहसिन खान ने न केवल उसके साथ रेप किया, बल्कि इसका वीडियो भी बना लिया। अगर उसके वीडियो लीक हुए तो कानपुर पुलिस जिम्मेदार होगी। 12 दिसंबर को कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। वहीं, एसीपी को पुलिस हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया था। 16 दिसंबर को एसीपी ने हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने और चार्जशीट दाखिल करने को लेकर स्टे ले लिया था।
कानपुर IIT छात्रा से रेप के आरोपी ACP मोहसिन खान सस्पेंड, 3 महीने बाद हुई कार्रवाई https://t.co/BYiROnQ1ai @kanpurnagarpol #ACPMohsinKhan #IPSMohsinKhan #Suspended #IITstudent #RapeCase pic.twitter.com/kbPEN8TO53
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पीड़िता ने कार्रवाई के लिए भेजा था मेल
अब निलंबित होने के बाद एसीपी मुख्यालय से ही अटैच रहेंगे। इससे पहले केस दर्ज होने के बाद उनका लखनऊ ट्रांसफर किया गया था। 6 दिन पहले पीड़िता ने कार्रवाई के लिए डीजीपी को भी मेल किया था। अब उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि शादीशुदा होने के बाद भी मोहसिन ने उससे रेप किया। यह मामला नैतिक कदाचार का है। पुलिस कार्रवाई नहीं होने से आरोपी अधिकारी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मामले की जांच प्रभावित कर सकते हैं।
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