Gyanvapi News Latest Update: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के आसपास गुरुवार सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। लोगों की भीड़ को कंट्रोल रखने के लिए यहां भारी तादाद में दलबल तैनात हैं। मस्जिद परिसर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहां अतिरिक्त बल ने घेराबंदी कर लोगों को परिसर से कुछ मीटर पहले रोक दिया है। एडवोकेट सोहन लाल आर्य ने कहा-परिसर में फिलहाल सभी बंदोबस्त कर दिए गए हैं। लेकिन अभी लोगों के लिए व्यास का तहखाना नहीं खोला गया है। एडवोकेट सोहन लाल आर्य ने कहा-ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मिलना हमारे लिए गर्व का विषय है।
"Arrangements have been made but…": Advocate Sohan Lal Arya over Varanasi Court's order on Gyanvapi Mosque
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— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2024
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परिसर में अरेजमेंट किए जा रहे
जानकारी के अनुसर गुरुवार तड़के करीब 3 बजे से लोग ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पहुंचने लगे थे। लोग कोर्ट के ऑर्डर के बाद अंदर पूजा-अर्चना करना चाहते हैं। मौके पर लोग ‘हर-हर महादेव’ के नारे लगा रहे हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और पुलिस तहखाना खोलने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। वाराणसी जिला प्रशासनके अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लोगों की भीड़ को देखते हुए उनके मस्जिद परिसर में अंदर तहखाने तक जाने और बाहर निकलने समेत सभी अरेजमेंट किए जा रहे हैं।
#WATCH | On the Gyanvapi case, Vishnu Shankar Jain, lawyer of the Hindu side says," In compliance of the order of Varanasi court, the State govt and district administration has made amendments to the barricading and daily puja has started in 'Vyas parivar Tehkhana'." pic.twitter.com/HMbWcBOGfl
— ANI (@ANI) February 1, 2024
बैरिकेडिंग में किया गया बदलाव
ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा-वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग में बदलाव किया है। उनका कहना था कि रात में तहखाना में दैनिक पूजा शुरू हो गई है। आगे यह पूजा जारी रहेगी। जल्द ही सभी इंतजाम कर लिए जाएंगे।
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सात दिन के भीतर होंगे सभी इंतजाम
जानकारी के अनुसर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में बुधवार को जिला अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने व्यास के तहखाने में पूजा की परमिशन दे दी है। बता दें साल 1993 से यहां पूजा करने पर रोक लगा दी गई थी। अदालत ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट कहा है कि तहखाना समेत परिसर में सात दिन के भीतर पूजा के सभी इंतजाम पूरे हो जाने चाहिए। अदालत में हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी। जिसमें तहखाने में पूजा की अनुमति मांगी गई थी। इससे पहले 17 जनवरी को जिला प्रशासन ने परिसर में अपने कब्जे में लिया था।