Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के सेक्टर सिग्मा 2 के आरडब्ल्यूए को एक बड़ी राहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से मिली है. आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई थी कि सेक्टर की ग्रीन बेल्ट पर गैरकानूनी निर्माण, अतिक्रमण और सीएंडडी (निर्माण एवं विध्वंस) वेस्ट फेंका जा रहा है. कई बार संबंधित विभाग को शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं निकला.
शहर के फेफड़े है ग्रीन बेल्ट
मामले की सुनवाई के दौरान एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्यों की पीठ ने स्पष्ट किया कि ग्रीन बेल्ट शहरों के फेफड़े हैं और इनकी सुरक्षा आवश्यक है. पीठ ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिए कि सभी अतिक्रमण तत्काल हटाए जाएं.
ग्रीन बेल्ट को करें दुरूस्त
इसके साथ ही एनजीटी ने ग्रीन बेल्ट में सीएंडडी वेस्ट संग्रह केंद्र स्थापित करने पर रोक लगाई और अस्थायी केंद्र को हटाकर ग्रीन बेल्ट पूर्व की तरह बहाल करने के आदेश दिए. प्राधिकरण को सभी ग्रीन बेल्ट की मरम्मत, विकास और रखरखाव सुनिश्चित करने का निर्देश भी जारी किया गया.
तीन महीने का दिया समय
एनजीटी ने राजस्व विभाग को तीन महीने में सीमांकन पूरा करने और प्राधिकरण को बाउंड्री वॉल और फेंसिंग बनाने का आदेश दिया. पंप हाउस क्षेत्र का उपयोग केवल आवश्यक संचालन तक सीमित रहेगा और वहां आवासीय उपयोग पर रोक रहेगी.
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