Nikki Murder Punishment Explainer: ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पुलिस की जांच में इंस्टाग्राम रील्स और ब्यूटी पार्लर को लेकर विवाद सामने आया है, लेकिन निक्की की बहन कंचन और पिता ने दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। ग्रेटर नोएडा की कासना पुलिस ने निक्की की बहन कंचन और उसके 11 साल के बेटे के बयानों पर विपिन भाटी समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। FIR में अभी दहेज की धारा नहीं है, बल्कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 115(2) और 61(2) के तहत केस दर्ज किया गया है।
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चारों आरोपियों को क्या हो सकती है सजा?
निक्की हत्याकांड की जांच अभी शुरुआती दौर में है। कासना पुलिस ने चारों आरोपियों पति, सास-ससुर और जेठ के खिलाफ जिन धाराओं में FIR दर्ज की है, वे सभी सही साबित हुईं तो हत्याकांड के मुख्य आरोपी विपिन भाटी को फांसी की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है। सास, ससुर, जेठ को आजीवन कारावास की सजा या 7 से 10 साल की जेल हो सकती है। अगर दहेज उत्पीड़न की धारा 498A जोड़ी गई तो विपिन भाटी समेत चारों आरोपियों को अतिरिक्त 3 से 10 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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किस धारा के तहत कितनी सजा का प्रावधान?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) जानबूझकर प्लानिंग करके हत्या करने पर लगाई जाती है। इस धारा के तहत दर्ज मामले रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस और गैर-जमानती अपराध की कैटेगरी में आते हैं। वहीं इस धारा के तहत अपराध साबित होने पर दोषी को फांसी का सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। निक्की मामले में कंचन और बेटे का बयान सबूत बन सकता है।
धारा 115(2) के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाने का केस बनता है। इस धारा के तहत अपराध साबित होने पर दोषी को 3 साल तक की जेल की सजा या जुर्माना हो सकता है। निक्की केस में वायरल हो रहे मारपीट के वीडियो सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
धारा 61(2) के तहत आपराधिक साजिश रचने का केस बनता है। वहीं अपराध साबित होने पर दोषी को आजीवन कारवास या फांसी की सजा हो सकती है। निक्की हत्याकंड में सास का मारपीट करते का वीडियो सबूत के तौर पर पेश हो सकता है, क्योंकि निक्की के पिता और बहन कंचन ने दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं।
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क्या है निक्की भाटी हत्याकांड?
बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त 2025 को जघन्य अपराध हुआ। 28 साल की निक्की भाटी की जलने से मौत हो गई। निक्की के पति विपिन भाटी, सास दयावती, ससुर सतवीर भाटी और जेठ रोहित भाटी पर हत्या करने के आरोप लगे। दहेज में 36 लाख रुपये और लग्जरी कार की मांग पूरी न होने पर हत्या किए जाने का आरोप है। निक्की की बहन कंचन ने घटनाक्रम का वीडियो बनाया। वहीं निक्की के बेटे ने पुलिस को बयान दिया है कि उसके पापा ने उसकी मम्मी से पहले मारपीट की, फिर कोई चीज छिड़ककर लाइटर से आग लगा दी।
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मामले में अब तक हुई कार्रवाई
कासना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पहले मुख्य आरोपी विपिन भाटी को गिरफ्तार किया, जिसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की तो पुलिस ने पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। फिर सास-ससुर और जेठ को पकड़ा। विपिन को पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नेशनल कमीशन फॉर वूमेन (NCW) ने मामले में संज्ञान ले लिया है और DGP को लेटर लिखकर गहन जांच की मांग की है। निक्की के साथ हुई हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर #JusticeForNikki भी ट्रेंड कर रहा है।
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पुलिस के पास हैं कई सबूत
पुलिस के पास मामले में सबूत के तौर पर कंचन के द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो, निक्की के बेटे का बयान, 70 प्रतिशत जलने से मौत होने की फॉरेंसिक रिपोर्ट, CDR लोकेशन, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, विपिन के भागने का CCTV फुटेज है। निक्की के मायके वालों ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ट्रायल की मांग की है। निक्की के पिता ने विपिन को फांसी देने की मांग की है। वहीं निक्की के पति विपिन ने कहा है कि उसे घटनाक्रम पर कोई पछतावा नहीं है, लेकिन निक्की को उसने नहीं मारा, बल्कि निक्की ने खुदकुशी की है। पति-पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, उनका भी हुआ था।