विमल कौशिक, नई दिल्ली: गाजियाबाद में पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटीना जैसे कुत्तों के पालने पर रोक लगा दी गई है। नगर निगम बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है। जानकारी के अनुसार, कुत्ते पालने के लिए इन कुछ नियम बनाए गए हैं। इसके तहत सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
एक फ्लैट में अधिकतम दो कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन कराया जाए। पालतू कुत्तों द्वारा की गई गंदगी की सफाई की पूरी जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी। इसके अतिरिक्त आवारा कुत्तों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आरडब्लूए की होगी।
मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य होगा
निगम ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर के सामने कुत्तों को न तो खाना खिलाएगा और न गंदगी फैलाएगा। पशु प्रेमी तथा आरडब्लूए आपस में समन्यव स्थापित करते हुए आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए निर्धारित स्थान तय करेंगे। सार्वजनिक स्थान जैसे- पार्क और लिफ्ट में कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य होगा, लेकिन अधिक गर्मी के मौसम में जहां लोग कम हों मजल हटा सकते हैं।
सशर्त रजिस्ट्रेशन
गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पिटबुल, रॉटवीलर तथा डोगो अर्जेंटीना जैसे आक्रामक कुत्तों का रजिस्ट्रेशन तथा ब्रीडिंग प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अलावा, वो लोग जिन्होंने ऐसे कुत्ते पाले हुए हैं उन्हें इस शर्त पर रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाएगा कि अगले 2 माह के अंदर अपने कुत्ते का बध्याकरण (नसबंदी) अनिवार्य रूप से करा लें। इस निर्धारित समयावधि के बाद उन कुत्तों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। यदि उल्लेखित आक्रामक कुत्ता 6 माह से कम उम्र का है तो कुत्ते के मालिक को निगम में यह शपथ पत्र देना होगा कि कुत्ते की उम्र 6 माह पूर्ण होने पर कुत्ते का बध्याकरण कराकर निगम को इसकी सूचना 10 दिन के अंदर प्रदान की जाएगी