उत्तर प्रदेश में डेंगू की दस्तक; अलर्ट मोड पर सरकार, नोएडा में मिले दो केस, ऐसे करें बचाव
Edited By Naresh Chaudhary

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Dengue in Noida: गाजियाबाद में डेंगू से एक मौत हो जाने के बाद पड़ोसी जिला गौतमबुद्ध नगर (Dengue in Noida) में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी बीच ग्रेटर नोएडा की दो सोसाइटी में डेंगू के दो मरीजों की पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं, जिला मलेरिया विभाग की टीम को जांच में दोनों ही सोसाइटी में मच्छर का लार्वा मिला है।
जानकारी के मुताबिक सोसायटी में यह लार्वा वहां स्थित फव्वारे और कंटेनर में पाया गया है। सूत्रों ने बताया कि आज यानी बुधवार को मलेरिया विभाग कि टीमें में जगह-जगह जाकर मच्छर के लार्वा की जांच करेंगी और लार्वा पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
डेंगू एक ऐसी बीमारी है, जो एडीज मच्छरों के काटने से होती है। इसका लार्वा साफ और ठहरे पानी में पनपता है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग के जिला मलेरिया विभाग ने लोगों से अपील की है कि पानी को लंबे समय तक एक स्थान पर ठहरने न दें। जिला मलेरिया विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा में अब तक डेंगू के 63 मरीजों की पुष्टि हुई है।
इनमें ज्यादातर मरीज सोसाइटीज में रहने वाले हैं। सहायक मलेरिया अधिकारी श्रुति ने बताया कि डेंगू के नए रोगियों का इलाज घर पर ही हो रहा है। इनमें से एक मरीज ग्रेटर नोएडा की केंद्रीय विहार सोसायटी और दूसरा मरीज एल्डिको ग्रीन का निवासी है। केंद्रीय विहार सोसायटी के कंटेनर और एल्डिको ग्रीन सोसाइटी के फव्वारे में मच्छर के लार्वा मिला है। दोनों सोसायटी को नोटिस जारी किया गया है।

लार्वा।
बीमारियों से बचाव के लिए मलेरिया विभाग बुधवार से घरों, सोसाइटीज और कार्यालयों में मच्छर का लार्वा मिलने पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही शुरू करने जा रहा है। विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि लार्वा मिलने पर 100 रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए टीम बनाई गई है, जो जगह-जगह जाकर जांच करेगी।
जिला मलेरिया अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि पहली बार लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किया जाएगा। अगर नोटिस के बाद भी लार्वा मिला तो जुर्माना लगाया जाएगा। छोटे घरों में प्रति प्रजनन स्थल पर 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। अगर प्रजनन स्थल ज्यादा पाए गए तो तो जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी।
वहीं, बड़े मकानों या घरों में 500 रुपये प्रति प्रजनन स्थल के हिसाब से जुर्माना निर्धारित किया गया है। छोटे कार्यालय या फिर संस्थानों में 1000 प्रति प्रजनन स्थल और बड़े कार्यालय में पांच हजार का एकमुश्त जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए विभाग ने कई टीमों का गठन किया है।
ज्यादातर डेंगू की बीमारी बारिश के दिनों के बाद फैलती है। यदि इसके लक्षणों की बात करें तो तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी, आंखों में दर्द, ग्रंथियों में सूजन, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है।
इनपुटः मोहम्मद यूसुफ
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