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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

UP: भाभी के साथ रेप मामले में आया कोर्ट का फैसला, सिपाही को मिली 10 साल की सजा

Uttar Pradesh Bulandshahr News : यूपी पुलिस के एक सिपाही ने भाभी और देवर के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। भाभी के साथ रेप मामले में अदालत ने पुलिसकर्मी के खिलाफ 10 साल जेल की सजा सुनाई है।

Author Edited By : Deepak Pandey Updated: Feb 20, 2025 18:02
MP High Court on Love Adultery

Uttar Pradesh Bulandshahr News : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सिपाही के खिलाफ सजा का ऐलान किया गया। भाभी के साथ रेप मामले में अदालत ने गुरुवार को सिपाही को दोषी माना और उनके खिलाफ 10 साल जेल की सजा सुनाई। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?

बुलंदशहर के गुलावठी कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव में ढाई साल पहले यह घटना हुई थी। गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में तैनात सिपाही ओमपाल सिंह ने घर में भाभी के साथ रेप किया था। भाभी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने शुक्रवार को रेप मामले में दोषी माना और उनके खिलाफ सजा की घोषणा की।

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सिपाही को मिली 10 साल की सजा

कोर्ट ने दोषी सिपाही ओमपाल सिंह को 10 साल जेल की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद पुलिस ने दोषी सिपाही को कोर्ट रूम से कस्टडी में ले लिया और फिर जेल भेज दिया। सिपाही जमानत पर जेल के बाहर था। साथ ही आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ 26000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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जानें क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि पीड़िता महिला ने 26 जून 2022 को गुलावठी थाने में सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि यूपी पुलिस में सिपाही उसका देवर है। सिपाही ड्यूटी करके घर लौटा और उसके दो बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि पिछले 6 सालों से आरोपी देवर उसके साथ रेप कर रहा है।

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Edited By

Deepak Pandey

First published on: Feb 20, 2025 03:28 PM

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