Afzal Ansari Disqualified: करीब सवा महीने के भीतर देश के एक और सांसद की सदस्यता छिन गई। नया नाम यूपी के गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी का है। लोकसभा सचिवालय ने सोमवार की उनकी सांसदी खत्म कर दी। गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को कृष्णानंद राय और रुंगटा अपहरण मामले को लेकर दर्ज गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी। उन पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अफजाल अंसारी गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के भाई हैं।
वर्तमान में अफजाल अंसारी गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जेल में बंद हैं। उन्हें भी 10 साल की सजा हुई है। इससे पहले 24 मार्च को मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
Afzal Ansari disqualified from Lok Sabha after conviction in kidnapping, murder case
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दो बार सांसद बने, दोनों बार विवादों में फंसे
अफजाल अंसारी 2004 में सपा के टिकट पर पहली बार सांसद चुने गए थे। एक साल भी नहीं बीता, उन्हें 29 नवंबर 2005 को हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर जेल जाना पड़ा था। इसके बाद उनका रिश्ता सपा से खराब हो गया। इसके बाद उन्होंने कौमी एकता पार्टी बनाई थी। 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी से बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 2017 में पूरे परिवार के साथ बसपा का दामन थाम लिया।
2019 में बसपा ने उन्हें गाजीपुर से सीट से उतारा। तब प्रदेश में सपा-बसपा और रालोद मिलकर चुनाव लड़ रही थी। अफजाल अंसारी ने भाजपा के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा को हराया था।
2007 में कृष्णानंद राय की हुई थी हत्या
2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड और 1996 में चंदौली जिले के चंदासी के कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण हत्या मामले में मोहम्दाबाद पुलिस ने गैंग चार्ट बनाया था। आरोप लगा कि मुख्तार अंसारी ने साल 1996 में चंदासी कोयला मंडी के कोयला व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा का अपने गुर्गे अताउर्ररहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर से अपहरण कराया था।
अपहरण के बाद कारोबारी से 3 करोड़ रुपये की की फिरौती मांगी गयी थी। बाद में कोयला व्यापारी की हत्या कर दी गई, लेकिन इस मामले में मुख्तार के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नही मिल सके हैं। वहीं, साल 2007 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर एके 47 से फायरिंग में भाजपा नेता कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
मामले में अफजाल अंसारी, मुख्तार और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का निधन हो चुका है। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी व माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ 23 सितंबर 2022 को न्यायालय में कोर्ट ने आरोप तय किया और 29 अप्रैल को फैसला दिया गया।