Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे (Gyanvapi Case) पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त तक के लिए रोक बढ़ा दी है। गुरुवार को हाईकोर्ट में जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब तीन अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। उधर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने एएनआई को बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त तक सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है।

मुस्लिम पक्ष ने दी थी चुनौती

अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया था। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आदेश पर रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था।

हाईकोर्ट ने एएसआई को किया तलब

25 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने एएसआई अधिकारियों को तलब किया। बताया गया है कि एएसआई की ओर से हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि सर्वे से इमारत को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए यहां क्लिक करेंः-