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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

आजम खान की रिहाई में अड़चन, 23 महीने से सीतापुर जेल में हैं बंद, अब 72 केसों में मिली जमानत

Azam Khan: उत्तर प्रदेश की राजनीति के दिग्गज आजम खान को आज सीतापुर जेल से रिहा कर दिया जाएगा. 72 केसों में जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हुआ है. आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वहीं उनके जेल से बाहर आने से उनके समर्थकों में जश्न का माहौल बना हुआ है.

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Khushbu Goyal Updated: Sep 23, 2025 08:35
Azam Khan | Sitapur Jail | Samajwadi Party
आजम खान अक्टूबर 2023 से जेल में हैं.

Azam Khan Sitapur Jail: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज जेल से बाहर आएंगे. 23 महीने बाद उनकी रिहाई होने जा रही है, क्योंकि उन्हें सभी 72 केसों मे जमानत मिल चुकी है. आजम खान की रिहाई कुछ घंटे के लिए अटक गई है. दरअसल, उन्होंने 2 मुकदमों में जुर्माना नहीं भरा था. ऐसे में अब जब सुबह 10 बजे रामपुर की कोर्ट खुलेगी, तब जुर्माना भरा जाएगा. उसके बाद सूचना फैक्स के जरिए सीतापुर जेल प्रशासन को मिलेगी, उसके बाद ही आजम खान की रिहाई संभव होगी.

पहले उन्हें सुबह 7 बजे रिहा किया जाना था, लेकिन अब रिहाई में समय लगेगा. आजम खान के बड़े बेटे अदीब उन्हें लेने जेल पहुंच गए हैं. जेल के बाहर आजम खान के समर्थकों का जमावड़ा है. बता दें कि पहले क्वालिटी बार मामले समेत 53 केसों में जमानत मिली थी और रिहाई के आदेश आए थे. अब MP-MLA सेशन कोर्ट ने 19 केसों में जमानत देकर रिहाई का आदेश दिया है.

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हुई थी 10 साल की जेल की सजा

बता दें कि आजम खान को डूंगरपुर केस में 10 साल की जेल की सजा हुई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. हाई कोर्ट के आदेश और 19 केसों में मिली जमानत के आदेश उन्होंने MP-MLA सेशन कोर्ट में सबमिट किए, जहां से जमानतियों की वेरिफिकेशन के ऑर्डर जारी हुए. वेरिफिकेशन की रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट ने उनकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए. वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि आजम खान जेल से बाहर आकर 9 अक्टूबर को बसपा जॉइन कर सकते हैं.

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ये है क्वालिट बार जमीन का मामला

बता दें कि आजम खान पर साल 2023 में क्वालिटी बार की जमीन को लेकर आरोप लगे थे. कहा गया कि आजम खान ने रामपुर में सिविल लाइंस क्षेत्र में क्वालिटी बार की जमीन को अवैध तरीके से अपनी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के नाम कराया था. साल 2019 में क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा ने आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. साल 2024 में आजम खान को मामले में मुख्य आरोपी घोषित किया गया था. मई 2025 में MP-MLA कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सितंबर 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दी.

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2019 में लगे थे पहली बार आरोप

आजम खान पर साल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपमानजनक शब्द बोलने का आरोप लगा था. तत्कालीन जिलाधिकारी और वर्तमान में मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने आजम खान के खिलाफ शिकायत दी थी. फिर आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर FIR दर्ज हुई. मामले में उन्हें 3 साल की कैद और 6000 जुर्माना लगा. फरवरी 2020 में आजम खान रामपुर जेल भेजे गए, लेकिन सुरक्षा कारणों ने उन्हें रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया. मई 2022 में जमानत पर बाहर आए, लेकिन एक केस में सजा होने पर 18 अक्तूबर 2023 को सरेंडर करना पड़ा.

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पूरे परिवार के खिलाफ 165 केस

आजम खान के खिलाफ 104 केस दर्ज हैं और इनमें से 93 केस अकेले रामपुर में रिकॉर्ड हैं. 12 केसों में से कुछ में आजम खान बरी हुए और कुछ में सजा मिली. वहीं उनके पूरे परिवार पर साल 2022 तक 165 केस दर्ज हैं. विधानसभा चुनाव के लिए दर्ज एफिडेविट के अनुसार, आजम खान के खिलाफ 87 केस रिकॉर्ड हैं, जबकि बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 43 केस हैं. पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ 35 केस हैं. वहीं साल 2022 में भड़काऊ भाषण मामले में 2 साल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी छीन चली गई थी.

First published on: Sep 23, 2025 07:21 AM

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