Rahul Gandhi Plea Rejects: कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका खारिज करके बड़ा झटका दिया है. मामला सितंबर 2024 में अमेरिका की यात्रा के दौरान सिख समुदाय पर दिए गए बयान का है, जिससे संबंधित याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2025 को फैसला सुरक्षित रखा था, जो आज 26 सितंबर 2025 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस समीर जैन ने सुनाया. ऐसे में अब राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामला वाराणसी की MP-MLA कोर्ट में चलता रहेगा.
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क्या कहा था सांसद राहुल गांधी ने?
बता दें कि सितंबर 2024 में राहुल गांधी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे. 8 से 10 सितंबर को लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने टेक्सास की डलास, वर्जीनिया की हर्नडन और वॉशिंगटन DC की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में बैठकें की थीं और इंटरव्यू दिए थे. भारतीय प्रवासी समुदायों, छात्रों और अमेरिकी सांसदों से बातचीत में भारत में बढ़ती बेरोजगारी, आरक्षण, जाति जनगणना, सिख समुदाय के अधिकारों और लोकतंत्र पर विचार व्यक्त किए थे. इस दौरान 10 सितंबर 2024 को जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिख समुदाय के लोगों को पगड़ी और कड़ा पहनने या गुरुद्वारे जाने की आजादी नहीं है.
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BJP ने बयान को देशविरोधी बताया
बता दें कि BJP ने राहुल गांधी के बयान को देशविरोधी और भारत की छवि खराब करने वाला बताते हुए विवाद खड़ा किया. सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर में रहने वाले पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने 28 नवंबर 2024 को वाराणसी की MP-MLA कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया. फिर नागेश्वर मिश्रा ने 21 जुलाई 2025 को वाराणसी की सेशन कोर्ट में मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका दाखिल की, जिसे स्वीकार कर लिया गया. राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है.