Allahabad HC Sambhal Mosque Verdict: संभल की जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई करने का आदेश दे दिया है। ऐसे में हिंदू संगठनों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कुछ शर्तों के साथ इसकी इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा कि संभल की शाही मस्जिद की रंगाई-पुताई का काम तीन सदस्यीय कमेटी की निगरानी में होगा। कोर्ट ने कहा कि एएसआई और वैज्ञानिक के अलावा प्रशासन के एक अधिकारी की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई जाए। कमेटी आज ही मस्जिद का दौरा करेगी। कमेटी की जिम्मेदारी होगी रंगाई के काम के दौरान मस्जिद के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हो।
कमेटी की निगरानी में होगा काम
कमेटी रंगाई से जुड़ी जानकारी काम पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश करेगी। मस्जिद की रंगाई पुताई का मामला मस्जिद कमेटी के वकील फरमान नकवी ने उठाया था। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी के वकील ने पुराने समझौते का जिक्र किया। वह साफ सफाई करना चाहते हैं। इसके बाद कोर्ट ने एएसआई से उसका पक्ष पूछा? जिस पर एएसआई ने कहा कि सफाई और मरम्मत की बात समझौते में दी गई थी।
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हिंदू पक्ष ने जताई ये आपत्ति
हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने मस्जिद में दलीलों का विरोध करते हुए कहा सफाई के नाम मस्जिद में बनी हिंदू कलाकृतियों को तबाह करने की योजना है। जिस पर कोर्ट ने कहा हम आपकी आपत्ति को समझते हैं। हम आपकी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए ही रंगाई की इजाजत देंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया कि रंगाई पुताई के काम की वीडियोग्राफी होगी। इस दौरान इमारत को कोई नुकसान नहीं हो। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए ही काम किया जाए।
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