Meerut Crime: मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला पर अपने 3 बच्चों को जान से मारने का आरोप लगा है। इस बच्चों की उम्र 4 से 6 साल के बीच है। बच्चों की दादी ने इस बात का दावा किया है कि उन बच्चों की 35 वर्षीय मां हिना ने उन्हें जहर देकर मार दिया है। बता दें कि तीनों बच्चों की मौत 1 हफ्ते के अंदर ही हो गई थी। इस घटना को लेकर रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। हिना के अलावा उसके भाई और उसके ‘प्रेमी’ के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
क्या है पूरा मामला?
एक 35 वर्षीय महिला हिना के खिलाफ 7 दिन के अंदर अपने 4 से 6 साल के तीन बच्चों को जहर देने मारने का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें उसके भाई मोहम्मद फिरोज और उसके ‘प्रेमी’ मोहम्मद शराफत का भी हाथ है। पुलिस ने इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है ।
पुलिस ने पूरी जानकारी देते हुए गुरुवार को बताया कि मुख्य आरोपी हिना ने 2014 में मेरठ जिले के मवाना खुर्द गांव में ई-रिक्शा चलाने वाले इरशाद असद से शादी की थी, जिससे उसके कुल पांच बच्चे थे। 2022 में असद की मौत हो गई। असद की मां मेहरुनिस्सा ने मीडिया को बताया कि मेरे बेटे की मौत के तुरंत बाद हिना अपने भाइयों के साथ चली गई और बाद में मेरठ के मखदुमपुर इलाके में अपने पैतृक घर में शराफत नाम के एक व्यक्ति के साथ रहने लगी। वह अपने साथ पांचों बच्चों को भी ले गई।
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5 दिसंबर को हमें पता चला कि उसके एक बेटे समद(4 साल) की एक दिन पहले मौत हो गई थी। मेहरूनिसा ने आगे बताया कि असद की मौत के बाद से ही मुझे संदेह था कि उसे जहर दिया गया था, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। अब जब छोटे लड़के की मौत ऐसी ही परिस्थितियों में हुई, तो मैंने 5 दिसंबर को शव को बाहर निकालने और पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस से संपर्क किया। मैंने बाकी चार बच्चों की कस्टडी की भी मांग की। हालांकि, कागजी कार्रवाई से पहले ही, दो और बच्चों – सुभान (5) और अब्दुल (6) की भी 7 और 10 दिसंबर को ऐसी ही हालत हो गई।
दो बच्चों की जान को खतरा?
मेहरुनिसा ने आगे बताय कि अब उन्हें बाकी दो बच्चों की सुरक्षा का डर है। हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘मौत का कारण पता नहीं चल सका।’ असद के माता-पिता की मांग पर मवाना में पुलिस ने हिना, उसके भाई फिरोज और उसके 30 वर्षीय ‘प्रेमी’ शराफत के खिलाफ बीएनएस धारा 103 के तहत एफआईआर दर्ज की। हालांकि फिरोज ने मौतों का कारण ‘जंगल में किसी जहरीले फल का आकस्मिक सेवन’ बताया, लेकिन दादा-दादी इस बात से सहमत नहीं थे। बता दें कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है क्योंकि हत्या का कोई ठोस सबूत नहीं है।
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