जयपुर: राजस्थान के सुजानगढ़ थाने में 10 साल पहले दर्ज हुई एक रिपोर्ट पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस फैसले में 10 साल पहले बच्ची से रेप के बाद हत्या के आरोपी कमल किशोर माली को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी डॉ. कर्निदान चारण ने एडीजे जज बलवंत सिंह द्वारा दी गई सजा की जानकारी दी।
बता ददन यह मामला जून 2012 का है जिसमें 10 साल की बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। अपर लोक अभियोजक डॉ. कर्निदान चारण ने बताया कि 11 जून 2012 को मृतक के भाई ने सुजानगढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसके एक दिन बाद मृतक के पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।
दरअसल, मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि उसके घर में कुंड का निर्माण हो रहा था। कुंड में पेड़ की जड़ आ जाने के कारण 10 वर्षीय बेटी को आरोपी कमल किशोर के घर से आरी लाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसकी पुत्री वापस नहीं लौटी। इस पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया, तो बलात्कार के बाद हत्या का यह मामला सामने आया।
इस घटना के बाद तत्कालीन सीआई रामप्रताप विश्नोई ने कमल किशोर (41) निवासी वार्ड नं. 5 को हत्या और रेप का दोषी मानते हुए उसे आरोपी बनाया गया था। जबकि मामले के दूसरे जांच अधिकारी महेंद्र सैनी ने सबूत नष्ट करने के आरोप में तीन अन्य आरोपियों का चालान पेश किया। मामले में एडीजे जज बलवंत सिंह भारी ने बबलू, सूर्यप्रकाश और सुखदेव को संदेह का लाभ देते हुए अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि आरोपी कमलकिशोर को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई।