---विज्ञापन---

‘कैसे मानें जिंदगी-मौत से जूझ रहे’; आसाराम को हाईकोर्ट से एक और झटका

Asaram Bapu Parole Petition Rejects: आसाराम बापू को हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनकी पैरोल याचिका दूसरी पर खारिज हो गई है। जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहते हुए याचिका खारिज की।

---विज्ञापन---

Rajasthan High Court Rejects Asaram Bapu Parole Petition (केजे श्रीवत्सन, जोधपुर): आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने झटका दिया है। हाईकोर्ट ने उनकी पैरोल याचिका खारिज कर दी है। कार्यवाहक CJ एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आसाराम बापू को यह कहते हुए पैरोल देने से इनकार किया कि जेल प्रशासन ने अच्छे से इलाज कराने का दावा किया है।

वहीं जेल प्रशासन ने भी इलाज के लिए पैरोल मांगने वाली याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आसाराम को पैरोल देने की जरूरत नहीं है। जेल प्रशासन उनका अच्छे से इलाज करा रहा है। जेल प्रशासन की इस दलील को हाईकोर्ट ने मान लिया और आसाराम की याचिका को खारिज कर दिया।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें: एक पासपोर्ट और 140 देश, भारतीयों के लिए सफर होगा आसान, 5 पॉइंट में जानें E-Passport के फायदे

11 साल से जेल में बंद आसाराम

---विज्ञापन---

बता दें कि आसाराम पिछले 11 साल से जेल में कैद है, लेकिन वह किसी न किसी तरह बाहर आना चाहता है, इसलिए 11 साल में 12 याचिकाएं वह कोर्ट में दायर कर चुका है। कभी किसी बहाने से तो कभी बीमारी के बहाने वह पैरोल पर छोड़ने की मांग करता है।

एक बार उसे सजा निलंबित किए जाने की याचिका दायर की थी, जो गत 11 जनवरी को खारिज कर दी गई थी। वहीं हर बार मेडिकल जांच में आसाराम ठीक मिलता है। डॉक्टरों के अनुसार, उसे कोई बीमारी नहीं हुई है।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें: Indian Navy में अग्निवीर भर्ती निकली, आर्मी में फिटनेस टेस्ट के नियम बदले, अपडेट जानें करें अप्लाई

आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा आसाराम

---विज्ञापन---

बता दें कि आसाराम बापू नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी है। उसे जोधपुर पुलिस ने 2013 में पकड़ा था। तब से अब तक वह जेल में ही है। करीब 5 साल केस की सुनवाई चली। उसके खिलाफ गवाही देने वाले 3 लोगों की हत्या भी हुई। कई गवाहों पर हमले हुए, लेकिन 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

आसाराम के खिलाफ दूसरा केस भी दुष्कर्म का ही है। उसके खिलाफ गुजरात के गांधीनगर में दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। इस केस में उसे 31 जनवरी 2023 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आसाराम की यह दोनों सजाएं साथ-साथ चल रही हैं।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें: Yamuna Expressway पर सफर करने वालों के लिए बुरी खबर, देना पड़ेगा ज्यादा टोल टैक्स

First published on: Jan 30, 2024 05:06 PM

End of Article

About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.

Read More
---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola