Jaipur News: प्रदेशभर में आयोजित हो रहे महंगाई राहत कैम्प में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के तहत मात्र तीन दिन में ही 6 लाख 23 हजार से अधिक परिवारों का पंजीकरण हुआ है।
उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पंजीकृत तथा बीपीएल कार्ड धारक 76 लाख परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 500 रुपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
योजना के अंतर्गत एक माह के अंदर 500 रुपए से अधिक दी गई समस्त राशि सब्सिडी के रुप में उपभोक्ता के जन आधार से लिंक बैंक खाते में जमा हो जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए इस योजना की घोषणा वर्ष 2023-24 के बजट में की गई थी।
कैसे उठाए योजना का लाभ
सीएम ने महंगाई से त्रस्त प्रदेश की आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए ही बजट में बहुत से प्रावधान किए हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी राशि बढाई गई है तो कुछ नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इनका लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए 11 हजार 283 ग्राम पंचायतों और 750 शहरी वार्डाें में ये कैम्प लगाए जा रहे हैं। जिनमें पात्र व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर लाभ प्राप्त कर सकेगा।
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इन योजनाओं का मिल रहा लाभ
1. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपये में सिलेन्डर
2. मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली
3. मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली
4. मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट
5. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार एवं कथौड़ीए सहरिया तथा विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार
6. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन कार्य के अवसर
7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि
8. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए
9. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए
10. मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40 हजार रुपये का बीमा कवर