Crime News: राजस्थान के बारां में कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार नाबालिग की उम्र मात्र 2 साल थी। पुलिस ने बताया कि 11 मई 2023 को नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि मासूम बच्ची अपनी बुआ के साथ खेल रही थी। उसे सोनू बंजारा नामक युवक अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मेडिकल करवाया और 24 घंटे के भीतर आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया।
Baran News: ढाई वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का आरोपी गिरफ्तार #Baran #Crime #Rajasthan @BaranPolice https://t.co/YIX0p9h5Xj
---विज्ञापन---— First India News (@1stIndiaNews) May 13, 2023
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले में 13 दिन बाद ही चालान पेश कर दिया। पुलिस ने 24 मई को कोर्ट में चालान पेश किया। वहीं पुलिस ने भी मामले को ऑफिसर स्कीम में लेकर पुलिस मामले की माॅनिटरिंग कर रहे हैं। मामले में कोर्ट ने पांच महीने बाद ही फैसला सुना दिया है। फैसला जिले की पाॅक्सो कोर्ट संख्या 1 ने सुनाया है। बता दें कि पोक्सो के मामले में कोर्ट आजीवन फैसला सुनाती है। जिससे कि भविष्य में घटनाओं की पुनरावृति ना हो। वहीं कोर्ट पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए हैं।