---विज्ञापन---

पंजाब angle-right

वकील के साथ बनाए अप्राकृतिक यौन संबंध, पुलिस हिरासत में हैवानियत की हदें पार

Lawyer Alleges Unnatural Physical Relation in Police Custody: पुलिस हिरासत में थर्ड डिग्री देने के कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन पंजाब के मुक्तसर साहिब में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। यहां पुलिस अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने हिरासत में वकील के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध […]

---विज्ञापन---

Lawyer Alleges Unnatural Physical Relation in Police Custody: पुलिस हिरासत में थर्ड डिग्री देने के कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन पंजाब के मुक्तसर साहिब में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। यहां पुलिस अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने हिरासत में वकील के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। साथ ही यातना देने और गलत तरीके से बंधक बनाने के भी आरोप लगाए गए हैं।

वकील के आरोपों पर घटना की जांच का निर्देश

पंजाब में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस अधिकारियों द्वारा एक वकील के आरोपों पर घटना की जांच का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि वकील के बयान को सीआरपीसी की धारा 2 (डी) के तहत एक शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। इसमें अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए उकसाना, गलत कारावास में डालकर चोट पहुंचाना और स्वतंत्रता के लिए खतरा होने का संज्ञेय अपराध शामिल है।

---विज्ञापन---

लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मुक्तसर साहिब अदालत के सीजेएम राज पाल रावल ने आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश दिया है। ये आदेश संबंधित थाने के एसएचओ को दिया गया है। दरअसल, यहां एक वकील ने आवेदन दायर किया गया था। उसे पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में एक अन्य शख्स के साथ गिरफ्तार किया गया था।

ये भी पढ़ें: Boyfriend के प्यार में अंधी हुई 5 बच्चों की मां, किया खतरनाक काम, सच्चाई जान पति ने पकड़ा सिर

---विज्ञापन---

मेडिकल टेस्ट कराने का भी आग्रह

शिकायतकर्ता ने मेडिकल टेस्ट कराने का भी आग्रह किया है। उसने पुलिस हिरासत में क्रूरता और अमानवीय व्यवहार पर अपना बयान दर्ज कराने को भी कहा है। वकील ने 13 पन्नों का विस्तृत बयान दर्ज कराया। जिसमें उन्होंने पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुई यातनाओं के बारे में विस्तार से बताया। कोर्ट ने आगे कहा कि वकील इतना डर गया कि जान बचाने के लिए अपनी जमानत भी वापस ले ली।

ये भी पढ़ें: शर्मनाक हरकत! पत्नी के अश्लील वीडियो बनाकर बेचता, घर बुलाकर दोस्तों को चाय संग LED पर दिखाता

---विज्ञापन---

आरोप की गंभीरता को ध्यान में रखकर अदालत ने इसे सीआरपीसी की धारा 2 (डी) के तहत एक शिकायत के रूप में माना। देखा गया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत के लिए पर्याप्त आधार मौजूद थे। ऐसे में कोर्ट ने पुलिस स्टेशन के SHO को मामला दर्ज करने और अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया।

---विज्ञापन---
First published on: Sep 25, 2023 09:02 PM

End of Article

About the Author

Pushpendra Sharma

पुष्पेन्द्र शर्मा न्यूज 24 वेबसाइट में 'डेस्क इंचार्ज' की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लगभग 17 वर्षों से मीडिया (प्रिंट, टीवी, वेब) में काम कर रहे हैं। मूलत: राजस्थान भरतपुर के निवासी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2008 में प्रिंट मीडिया Dainik Bhaskar से की थी। इसके बाद Rajasthan Patrika, Bhaskar.com और DNA Hindi (Zee Media) जैसे संस्थानों के लिए काम किया। News24 Website में न्यूज टीम को लीड कर रहे हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स टीम का लीड कर चुके हैं। अपने करियर में लगभग सभी विषयों (राजनीति, क्राइम, देश-विदेश, शिक्षा, क्रिकेट, लाइफस्टाइल, मनोरंजन आदि) पर रिपोर्टिंग का अनुभव रखते हैं। साथ ही एडिटिंग का कार्य कर चुके हैं। न्यूज 24 पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित हों और सही तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचें, इसी उद्देश्य के साथ सतत लेखन जारी है।

Read More
---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola