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पंजाब में 1 दिसंबर से शुरू होगा ये काम; कैबिनेट मंत्री ने कमिश्नरों को दिए सख्त निर्देश

Punjab Revenue Minister Hardeep Singh Mundian: पंजाब के राजस्व और आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने सभी डिवीजनल कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर कुछ सख्त निर्देश दिए है।

Edited By : Pooja Mishra | Updated: Nov 28, 2024 12:44
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Punjab Revenue Minister Hardeep Singh Mundian

Punjab Revenue Minister Hardeep Singh Mundian: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के लोगों के हित के लिए लगातार नए-नए कदम उठा रही है। राज्य के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी की आनिवार्यता को खत्म कर दिया। अब राज्य सरकार अपने इस प्रावधान का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। इसके लिए पंजाब के राजस्व और आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने सभी डिवीजनल कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर सख्त निर्देश दिए है।

NOC की आनिवार्यता खत्म

मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने पत्र में साफ- साफ लिखा है कि ऐतिहासिक पंजाब अपार्टमेंट और विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2024 के तहत जमीन के डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने ने कहा कि पंजाब विधानसभा ने 3 सितंबर को इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी, इसके बाद राज्यपाल ने इसे पारित कर दिया था और उसके बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी थी।

क्या है संशोधन का उद्देश्य

उन्होंने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करना है। साथ ही छोटे प्लाट ऑनर को राहत दोना है। आवास विभाग के नॉटिस के अनुसार लोग इस अधिनियम का फायदा 1 दिसंबर 2024 से लेकर फरवरी, 2025 तक उठा सकते हैं। इसके लिए राजस्व विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी जिलों के उपायुक्तों को ऑफिशियल लेटर जारी किया है।

यह भी पढ़ें: ‘कृषि पर्यटन केंद्र के रूप में बदल रहा है पंजाब’, ट्रेड फेयर-2024 में बोले पर्यटन मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद

दूर होगी प्लॉट की रजिस्ट्री

मंत्री ने कहा कि यह आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इसका उद्देश्य आम लोगों को अपने प्लॉट की रजिस्ट्री में होने वाली समस्या को दूर करना है। साथ ही अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि इसमें उल्लंघन करने वालों के लिए दंड और सजा का प्रावधान है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसका उद्देश्य आम आदमी की परेशानी दूर करना है।

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Written By

Pooja Mishra

First published on: Nov 28, 2024 11:54 AM

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