Punjab News: पंजाब के जालंधर में हुए गोलीबारी मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में जालंधर पुलिस ने IAS अफसर बबीता कलेर, उनके पति और आप नेता स्टीफन कलेर के साथ उनके गनमैन सुखकरन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही पुलिस ने गनमैन सुखकरन सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने IAS बबीता कलेर और उनके पति के खिलाफ 3 BNS और आर्म्स एक्ट की धारा के तहत FIR दर्ज की है। चलिए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है।
आखिर मामला क्या है?
यह मामला पिम्स अस्पताल के सामने खाली प्लॉट पर मिट्टी डालने से जुड़ा है। दरअसल हुआ ये कि इस खाली प्लॉट पर मिट्टी डालने आए युवक को IAS बबिता कलेर के गनमैन ने गोली मार दी थी। ये गोली युवक के पैर में लग गई। बताया जा रहा है कि गनमैन ने ये गोली IAS अफसर बबीता कलेर के घर की छत पर खड़े होकर मारी थी। गोली लगने से घायल हुआ युवक तुरंत लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। युवक ने आरोप लगाया कि IAS बबिता कलेर उस खाली प्लाट पर कब्जा करना चाहती हैं। इसी वजह से उनके पति स्टीफन कलेर के कहने पर गनमैन ने छत पर चढ़कर गोली चलाई।
Dispute over earth filling in a plot adjacent to officer’s house in the Chhotti Barandari area of Jalandhar
FIR against Babita Kler, IAS; her husband Steven Kler- an AAP leader; her gunman for attempt to murder, criminal conspiracy, voluntarily causing hurt & under the Arms Act https://t.co/hmOcOZBK14 pic.twitter.com/3eOZOjjXR3— I P Singh (@ipsinghTOI) June 22, 2025
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IAS समेत 3 के खिलाफ FIR
CP धनप्रीत कौर और ACP रूपदीप कौर ने मामले की जांच के दौरान पाया कि गनमैन ने बिना किसी कारण के गलत इस्तेमाल के लिए गोली चलाई है। इसके बाद CP धनप्रीत कौर और ACP रूपदीप कौर के निर्देश पर थाना-7 में IAS अफसर बबीता कलेर, उनके पति और आप नेता स्टीफन कलेर के साथ उनके गनमैन सुखकरन सिंह के खिलाफ BNS की धारा 109, 115(2), 61(2) और आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 27 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। इस मामले को लेकर ACP रूपदीप कौर ने कहा कि पुलिस ने फिलहाल गनमैन को गिरफ्तार कर उसके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई सरकारी पिस्टल जब्त कर ली है।