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पंजाब

आशीर्वाद शगुन योजना के तहत बेटी की शादी में पंजाब सरकार दे रही 51000 का ‘शगुन’, जानें कैसे करें आवेदन?

पंजाब में गरीब परिवार की बेटियों की शादी करवाने के लिए राज्य सरकार आशीर्वाद शगुन योजना के तहत सरकार की ओर से पैसा दिया जाता है। इस योजना का नाम शगुन से बदलकर आशीर्वाद शगुन योजना भी कर दिया गया है।

Author Edited By : Deepti Sharma Updated: Mar 27, 2025 14:46
Ashirwad Shagun Scheme
Ashirwad Shagun Scheme

पंजाब में गरीब परिवार की बेटियों की शादी पर सरकार की तरफ से भी ‘कन्यादान’ किया जाता है। पंजाब सरकार की आशीर्वाद शगुन योजना के तहत बेटी की शादी में पैसा दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल होने वाले खर्चों में किया जा सकता है। इस योजना का मकसद पंजाब के जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक मदद करना है, जिनके लिए बेटी की शादी के लिए पैसा जुटाना काफी मुश्किल है। पंजाब में यह योजना साल 1997 में शुरू की गई थी। तब पंजाब सरकार की ओर से शादी में 5100 रुपये दिए जाते थे। फिलहाल, पात्र परिवारों में दो बेटियों की शादी के लिए पंजाब सरकार की ओर से 51,000 रुपये दिए जाते हैं।

इस योजना में सिर्फ रिजर्व कैटेगरी को ही शामिल किया गया था, लेकिन बाद में गरीबी रेखा से नीचे आने वालों (EWS) को भी इसमें शामिल कर लिया गया। साल 2004 में इस योजना में ईसाई लड़कियों को भी शामिल किया गया। 1997 में 5100 रुपये दिए जाते थे। उसके बाद 2004 में इसे बढ़ाकर 6100 रुपये कर दिया गया।

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2006 में 6100 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। 2017 में 21,000 रुपये कर दी गई। 1 जुलाई, 2021 को इसे 21,000 से 51,000 रुपये कर दिया गया। योजना की शुरुआत के समय वार्षिक आय की लिमिट 16,000 रुपये थी। 2011-12 में इस सीमा को बढ़ाकर 30,000 रुपये सालाना कर दिया गया। वर्तमान में यह इनकम लिमिट 32,790 रुपये सालाना कर दी गई है।

योजना का उद्देश्य क्या है?

  • बेटी की शादी के लिए गरीब परिवारों को आर्थिक मदद करना।
  • बेटी की शादी परिवार पर बोझ न पड़े और खर्चों के लिए उसे कर्ज न लेना पड़े।

कितना पैसा मिलता है?

आशीर्वाद शगुन योजना के तहत EWS/क्रिश्चियन/SC/OBC, विधवा महिला की बेटियों और SC विधवा या तलाकशुदा महिला को दोबारा शादी करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से 51,000 रुपये दिए जाते हैं।

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आशीर्वाद योजना के लिए पात्रता

  • शादी के समय लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
  • आवेदक अनुसूचित जाति/ईसाई लड़की, EWS या अन्य पिछड़ी जाति से होनी चाहिए।
  • विधवा महिला की बेटी की शादी है तो सभी जातियों में अर्जी की जा सकती है।
  • लड़की पंजाब की स्थाई नागरिक होनी चाहिए।
  • परिवार की एनुअल इनकम 32,790 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • शादी की डेट से 30 दिन पहले या 30 दिन बाद तक ही इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है।
  • योजना का लाभ परिवार की दो बेटियों के लिए ही लिया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर होम पेज Application Registration पर क्लिक करें।
  • आपको फॉर्म में आधार नंबर, Virtual ID भरें।
  • इसके बाद नेम, पता, जाति प्रमाण पत्र नंबर, आय प्रमाण पत्र नंबर भरें।
  • लड़की का नाम, आधार नंबर सब भरना होगा।
  • फॉर्म में मांगी गई सारी डिटेल्स को अच्छे से भरकर Submit करें।

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए?

  • आवेदक और लड़की का आधार कार्ड
  • बर्थ सर्टिफिकेट
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • रेजिडेंट सर्टिफिकेट
  • कास्ट सर्टिफिकेट

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First published on: Mar 27, 2025 02:46 PM

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