चंडीगढ़: पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए पंजाब सरकार के पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्यौगिकी विभाग ने दीवाली की रात 8 से 10 बजे तक दो घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति दी है। दिवाली समेत त्योहारों के अवसर पर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों के प्रकाश में पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्यौगिकी विभाग द्वारा पटाखे चलाने की समय-सीमा सम्बन्धी हिदायतें जारी करते हुए इनकी सख्ती से पालना के लिए जि़ला प्रशासन को निर्देश दिए हैं।
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बुधवार को जानकारी देते हुए पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि दीवाली वाले दिन 24 अक्टूबर को राज्य में दो घंटे रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसके साथ ही केवल ग्रीन पटाखों की खरीद एवं बिक्री और चलाए जाने की आज्ञा दी है। लिथियम, बेरियम आदि जहरीले रसायनों वाले पटाखे और लड़ी वाले पटाखों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इसके अलावा आधिकारित स्थानों पर पटाखों की खरीद एवं बिक्री की इजाजत दी गई है।
मीत हेयर ने आगे बताया कि दीवाली के अलावा 8 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व वाले दिन भी सुबह 4 बजे से 5 बजे तक एक घंटा और रात 9 से 10 बजे तक एक घंटा पटाख़े चलाए जाने की इजाजत होगी। 25-26 दिसंबर क्रिसमस की आधी रात 11.55 से 12.30 तक 35 मिनट और नए वर्ष के अवसर पर 31 दिसंबर-1 जनवरी की आधी रात 11.55 से 12.30 तक 35 मिनट पटाख़े चलाए जाने की आज्ञा दी गई है।
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