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क्या है वो मानहानि केस, जिसमें मोदी पर टिप्पणी कर फंसे हैं राहुल गांधी, बॉम्बे हाई कोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई

Bombay High Court: राफेल विमान की खरीद पर राजस्थान सभा में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केस में पिछली सुनवाई 2 अगस्त को हुई थी। तब कोर्ट ने पुलिस को राहुल के खिलाफ 26 सितंबर तक कड़ी कार्रवाई न […]

Edited By : Swati Pandey | Updated: Sep 26, 2023 12:50
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Rahul Gandhi, Hindi News, India News, High court

Bombay High Court: राफेल विमान की खरीद पर राजस्थान सभा में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केस में पिछली सुनवाई 2 अगस्त को हुई थी। तब कोर्ट ने पुलिस को राहुल के खिलाफ 26 सितंबर तक कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।

साल 2018 में राजस्थान में सभा के दौरान राफेल विमान खरीद पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हे कमांडर इन थीफ कहा, चौकीदार चोर है। रैली के बाद उन्होने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के लिए कमांडर इन थीप लिख पोस्ट किया था। राहुल गांधी के विवादित बयान पर भाजपा कार्यकर्ता महेश श्रीमल ने मुंबई के गिरगांव पुलिस स्टेशन में मानहानि का केस दर्ज करवाया था। मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साल 2021 में राहुल गांधी को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। जिसके खिलाफ राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट में अपील की गई थी, कि शिकायतकर्ता मानहानि का केस नहीं कर सकता है।

शिकायतकर्ता मानहानि का केस नहीं कर सकता

साल 2021 में राजस्थान में विवादित बयान के मामलें में लोकल कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ राहुल बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा था कि शिकायतकर्ता गुप्त राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेरित है। मानहानि का दावा वही कर सकता है, जिसे बदनाम करने के लिए बयान दिया गया हो। ऐसे में शिकायतकर्ता को मानहानि का केस करने का अधिकार ही नहीं है।

हाईकोर्ट ने नवंबर 2021 में मजिस्ट्रेट को मानहानि की शिकायत पर सुनवाई टालने का निर्देश दिया था, जिसका मतलब था, कि कांग्रेस नेता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत नहीं है। फिर कई बार राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई टली और उनकी अवधि भी बढ़ाई जाती रही। 2 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस एस वी कोतवाल की सिंगल बेंच ने कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए टाल दी थी।

दरअसल, सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता बीमार हो गया था। जिसकी वजह से शिकायककर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से समय मांगा था। इस पर जस्टिस कोतवाल ने कहा कि मामले की सुनवाई 26 सितंबर को होगी। तब तक राहुल को पहले दी गई अंतरिम राहत जारी रहेगी।

 

 

 

 

 

 

First published on: Sep 26, 2023 12:50 PM

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