---विज्ञापन---

पुणे पोर्श हादसे के आरोपी को क्या जेल होगी? जानें क्या लगी धाराएं और क्या है सजा का प्रावधान

Pune Porsche Car Accident: पुणे में हुए पोर्श कार हादसे के आरोपी के खिलाफ 2 धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। इन धाराओं के तहत आरोपी को क्या सजा हो सकती है? उसके खिलाफ केस कैसे चलाया जाएगा? क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा, आइए जानते हैं।

Edited By : Khushbu Goyal | Updated: May 23, 2024 08:03
Share :
Pune Porsche Car Accident
3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा।

Pune Porsche Car Accident Update: महाराष्ट्र के पुणे में कल्याणी नगर में पोर्श कार से युवक-युवती को कुचलने वाले नाबालिग आरोपी पर विवाद गहराता जा रहा है। गत 18 मई को हादसा हुआ और बाइक सवार IT इंजीनियर मनीष और उसकी दोस्त जबलपुर निवासी अश्विनी कोस्टा की मौत हुई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। जांच करने पर शराब के नशे में मिला। पहले आरोपी को निबंध लिखवाकर जमानत दे दी गई।

लोगों ने जमानत के तरीके का विरोध किया तो उसकी जुवेनाइल बोर्ड ने उसकी जमानत रद्द करके उसे 5 जून तक के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। येरवडा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) और धारा 185 (शराब पीकर गाड़ी चलाने) के तहत केस दर्ज किया गया, लेकिन लोगों के दिल-दिमाग में एक सवाल है कि क्या नाबालिग आरोपी को सजा होगी? उसके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, उनके तहत सजा का क्या प्रावधान है? आइए जानते हैं…

यह भी पढ़ें:5000 फीट ऊंचाई, अचानक जोरदार टक्कर, आग लगी और टुकड़े-टुकड़े हुआ प्लेन, रनवे पर बिखरीं 78 लाशें

दोनों धाराओं के तहत सजा का प्रावधान?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कानून में प्रावधान है कि अगर नशे में ड्राइविंग की जाती है और हादसा होता है। हादसे में लोग मारे जाते हैं तो धारा 304 के तहत गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज होता है। इस धारा के तहत आरोपी को थाने से जमानत नहीं मिल सकती और उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत देश में नशे में ड्राइविंग करना अपराध है।

कानून का उल्लंघन करने वाले को 6 महीने की जेल हो सकती है। 2 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पुणे हादसे के आरोपी को जुवेनाइल बोर्ड ने निबंध लिखवाकर जमानत दे दी थी, लेकिन पुणे पुलिस ने जुवेनाइल बोर्ड के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने जुवेनाइल बोर्ड को अपील देने का सुझाव दिया। पुलिस की अर्जी पर जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को बुलाकर उसकी जमानत रद्द कर दी।

यह भी पढ़ें:राहुल गांधी बड़ी मुश्किल में फंसे; PMLA कोर्ट ने भेजा समन, पेश होने के आदेश, जानें क्या है मामला?

केस में अब तक 5 गिरफ्तार

येरवडा थाना पुलिस ने केस में एक्शन लेते हुए अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाबालिग आरोपी 5 जून तक बाल सुधार गृह में रहेगा। उसका पिता विशाल अग्रवाल, पुणे के कोजी रेस्टोरेंट ऑनर का बेटा नमन प्रह्लाद भूतड़ा, रेस्टोरेंट का मैनेजर सचिन काटकर, ब्लैक क्लब होटल का मैनेजर संदीप सांगले, होटल का स्टाफ कर्मी जयेश बोनकर 24 मई तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। विशाल पर बेटे को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार ड्राइविंग करने देने, शराब पीने और पार्टी करने की परमिशन देने का आरोप है। बाकी 3 पर आरोपी को अपने रेस्टोरेंट और होटल में शराब सर्व करने का आरोप है। रेस्टोरेंट और होटल भी सील कर दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें:एक चिता पर 17 लाशें, सुहागिनों की लाल जोड़े में विदाई, रोते-बिलखते बच्चे; छत्तीसगढ़ हादसे के मृतकों का अंतिम संस्कार

First published on: May 23, 2024 07:50 AM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें