इंद्रजीत सिंह, मुंबई: मुंबई से जयपुर जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आरपीएफ जवान द्वारा गोलीबारी की घटना में आरोप पत्र दायर किया गया है। जुलाई में हुई इस घटना में जवान चेतन सिंह ने यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
31 जुलाई का है मामला
बता दें कि चेतन सिंह पर 31 जुलाई को एक चलती ट्रेन में अपने साथी और तीन यात्रियों की कथित रूप से गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। मामले को लेकर सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने उपनगरीय बोरीवली में एक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष 1206 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया।
चार्जशीट में दिमागी रूप से कमजोर होने का उल्लेख नहीं
इस मामले में आरोपी जवान चेतन सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 427 और 506 बढ़ाई गई है, जबकि हत्या की धारा 302 और दो समाजों में नफरत पैदा करने की धारा 153 A पहले से लगी हुई है। चार्जशीट में आरोपी के दिमागी रूप से कमजोर होने का उल्लेख नहीं है।
आरोप पत्र में जोड़े गए हैं गवाहों के बयान
आरोप पत्र में 150 गवाहों के बयान जोड़े गए हैं, जिनमे रेल में मौजूद और आरोपी को बंदूक से गोली दागते हुए और उसमें से धुंआ निकलते हुए देखने वाले यात्री भी हैं। मामले में जीआरपी ने 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने शिकायतकर्ता अमेय आचार्य सहित तीन लोगों का बयान भी दर्ज कराया है। चार्जशीट में वीडियो फुटेज भी सबूत के तौर पर जोड़े गए हैं, जिसमे सीसीटीवी और यात्रियों द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो भी है। हालांकि, सीसीटीवी में फायरिंग का वीडियो नहीं है बल्कि, आरोपी बंदूक के साथ जाते हुए दिखाई पड़ रहा है।
जीआरपी ने अदालत से अपील की है कि वो सुनवाई के दौरान आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही करें, लेकिन बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया है। आरोपी जवान फिलहाल अकोला जेल में बंद है।