---विज्ञापन---

Navneet Rana: मुंबई की अदालत ने सांसद नवनीत राणा के खिलाफ नया गैर-जमानती वारंट जारी किया

Navneet Rana: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ मुंबई की एक अदालत ने फर्जी प्रमाणपत्र मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले भी कोर्ट ने सितंबर में राणा और उनके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। आरोप है कि सांसद नवनीत राणा और उनके […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Nov 8, 2022 19:01
Share :

Navneet Rana: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ मुंबई की एक अदालत ने फर्जी प्रमाणपत्र मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले भी कोर्ट ने सितंबर में राणा और उनके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

आरोप है कि सांसद नवनीत राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर जाली जाति प्रमाण पत्र बनाया और अमरावती सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। जानकारी के मुताबिक, जिस सीट से नवनीत राणा चुनी गई हैं, वो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

---विज्ञापन---

अभी पढ़ें आंध्र प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, कहा- “शिक्षा धंधा नहीं, ट्यूशन फीस होनी चाहिए सस्ती”

 

---विज्ञापन---

सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अमरावती के सांसद राणा और उनके पिता के खिलाफ वारंट की तामील के लिए और समय मांगा। हालांकि, अदालत ने पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने दोनों के खिलाफ नए सिरे से गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने NBW पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामले को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

अभी पढ़ें Chhawla Case: जानें, बलात्कार, यातना और हत्या के तीन दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बरी किया

मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर जाति प्रमाण पत्र के साथ फर्जीवाड़ा किया क्योंकि जिस सीट से वह चुनी गई हैं वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 में अमरावती के सांसद को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया था।

अभी पढ़ें –  देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें

HISTORY

Edited By

Om Pratap

First published on: Nov 08, 2022 02:21 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें