Navneet Rana: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ मुंबई की एक अदालत ने फर्जी प्रमाणपत्र मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले भी कोर्ट ने सितंबर में राणा और उनके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
आरोप है कि सांसद नवनीत राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर जाली जाति प्रमाण पत्र बनाया और अमरावती सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। जानकारी के मुताबिक, जिस सीट से नवनीत राणा चुनी गई हैं, वो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।
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लोकसभा सांसद नवनीत राणा के ख़िलाफ़ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ
◆ मुंबई कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पिता के ख़िलाफ़ फर्ज़ी जाति प्रमाणपत्र मामले में नया गैर-जमानती वारंट जारी किया है pic.twitter.com/bEgwREUM1z
— News24 (@news24tvchannel) November 8, 2022
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अमरावती के सांसद राणा और उनके पिता के खिलाफ वारंट की तामील के लिए और समय मांगा। हालांकि, अदालत ने पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने दोनों के खिलाफ नए सिरे से गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने NBW पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामले को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।
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मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर जाति प्रमाण पत्र के साथ फर्जीवाड़ा किया क्योंकि जिस सीट से वह चुनी गई हैं वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 में अमरावती के सांसद को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया था।
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