Malegaon Bomb Blast Case: 17 साल बाद मालेगांव बम ब्लास्ट केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ब्लास्ट केस में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया है। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी, उनके परिवार वाले आज के फैसले से खुश नहीं हैं। फैसले के बाद पीड़ित परिवारों के वकील का बयान सामने आया। उन्होंने इसके खिलाफ याचिका दायर करने की बात कही। बता दें कि आज NIA कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने के अलावा जान गंवाने वाले परिवारों को 2-2 लाख रुपये देने का भी ऐलान किया है।
हाई कोर्ट जाएंगे पीड़ित परिवार
NIA कोर्ट ने मालेगांव धमाके मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। धमाके के सभी 6 पीड़ितों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये देने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही सभी घायलों को 50,000 रुपये मुआवजे दिया जाएगा। इस फैसले पर पीड़ित परिवारों के वकील एडवोकेट शाहिद नदीम का बयान सामने आया है।
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The bomb blast has been proved by the Court. We will challenge this acquittal in the High Court. We will file the appeal independently: Victim families' lawyer Advocate Shahid Nadeem https://t.co/GNyiAclNoF
---विज्ञापन---— ANI (@ANI) July 31, 2025
‘हम स्वतंत्र रूप से अपील दायर करेंगे’
शाहिद नदीम ने कहा कि ‘बम धमाके की पुष्टि अदालत ने की है। हम इस बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं।’ उन्होंने कहा कि ‘इसके लिए हम स्वतंत्र रूप से अपील दायर करेंगे।’ इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर आगे का प्लान सामने नहीं आया है। इसका फैसला राज्य सरकार करेगी कि उनको हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करनी है कि नहीं।
बता दें इस केस में सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी किया गया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि ‘आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। कोई भी धर्म इसकी पैरवी नहीं करता है।’
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