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जज साहब… ‘मैंने रेप नहीं किया, ये लड़की मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी’, जानें क्या है पूरा मामला

रेप के आरोपी ने कोर्ट से उसे एंटीसिपेटरी बेल देने का आग्रह किया है। आरोपी का दावा है कि वह याचिकाकर्ता के साथ लीव इन रिलेशनशिप में था।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Sep 3, 2024 19:54
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कोर्ट ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रतीकात्मक फोटो
कोर्ट ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रतीकात्मक फोटो

Live-in relationship agreement: मुंबई की कोर्ट में रेप के एक मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल, इस मामले में 29 साल की युवती ने 46 साल के शख्स पर रेप करने का आरोप लगाया है। वहीं, सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया है। अपनी सफाई में उसने अदालत के समक्ष एक Live-in relationship agreement पेश किया। जिसके अनुसार युवती उस पर यौन शोषण का आरोप नहीं लगा सकती।

1 अगस्त 2024 से लीव इन रिलेशनशिप में होने का दावा

आरोपी का दावा था कि युवती उसके साथ 1 अगस्त 2024 से लीव इन रिलेशनशिप में है। अब किसी कारण से वह उस पर झूठे आरोप लगा रही है। वहीं, युवती का दावा था कि वह उसके घर पर काम करती थी। उसका काम घर के बुजुर्गों की देखरेख करना था। युवती का आरोप है कि इस दौरान शख्स ने उसे शादी करने का झांसा दिया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

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शादी करने का दिया था झांसा

युवती का आरोप है कि जब उसने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने उससे संबंध तोड़ दिए। वहीं, अदालत में पेश लीव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट पर युवती का दावा था कि वह फर्जी है उसने ऐसे किसी दस्तावेज पर साइन ही नहीं किए गए। उधर, आरोपी के वकील का दावा है कि युवती उस पर गलत आरोप लगा रही है। कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर मामले में सुनवाई कर रहा है। अब एग्रीमेंट पर जिन गवाहों के साइन हैं उनसे पूछताछ होगी।

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आरोपी ने अदालत से मांगी एंटीसिपेटरी बेल

आरोपी ने कोर्ट से उसे इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल देने का आग्रह किया है। पेश लीव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट के अनुसार उसका दावा है कि वह दोनों 1 अगस्त 2024 से 30 जून 2025 तक साथ रहने के लिए सहमत हुए थे। वहीं, एग्रीमेंट के अनुसार वे एक-दूसरे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज नहीं करा सकते।

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Written By

Amit Kasana

First published on: Sep 03, 2024 07:54 PM

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