Bombay High Court Decision नागपुर: बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत बलात्कार के केस में जेल में रह रहे युवक की जमानत मंजूर कर ली है। 3 साल पहले अमरवती के रहने वाले 26 साल के युवक पर 13 साल की लड़की के साथ रेप करने का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया। आरोपी ने जमानत मांगते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहते हुए आरोपी को जमानत दे दी कि आरोपी और नाबालिग के बीच यौन संबंध प्यार, आकर्षण और वासना के कारण नहीं बने थे।
‘Love, not lust’: Bombay HC grants bail to man who had sexual relations with minor https://t.co/AWLOuoBz5p #India #NEWS
— Weekly Voice (@Weeklyvoice) January 13, 2024
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नाबालिग ने किया प्यार का इजहार
सुनवाई के दौरान नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के ने कहा कि लड़की नाबालिग है, लेकिन उसने जांच के दौरान अधिकारी को जो बयान दिया है, उससे पता चलता है कि घटना वाले दिन 23 अगस्त 2020 को लड़की खुद घर से बाहर किताब खरीदने के बहाने निकली और आरोपी के पास गई। उससे अपने प्यार का इजहार किया। दोनों ने काफी समय साथ बिताया, लेकिन जब वह काफी समय तक घर नहीं लौटी तो पिता ने उसकी तलाश शुरू की।
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पिता ने दर्ज करवाया केस
पुलिस के अनुसार, बेटी का पता लगाने की कोशिश करते हुए पिता ने अंजन गांव पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद बेंगलुरु में आरोपी के साथ लड़की को ट्रैक किया गया और उसे पकड़ लिया। लड़की के पिता ने आरोपी के खिलफ शिकायत दर्ज की करवाई। आरोपी को 30 अगस्त 2020 को अंजन गांव पुलिस ने पकड़ लिया। 26 अक्टूबर 2020 को उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। हालांकि इसके बाद मामले में किसी तरह की कोई प्रगति नहीं हुई। अब आरोपी ने जमानत के लिए अप्लाई किया।
कोर्ट ने मंजूर की जमानत
अदालत ने यह भी कहा कि लड़की नाबालिग थी और उसकी सहमति प्रासंगिक नहीं थी, लेकिन यह साफ है कि लड़की आरोपी के साथ ही थी और दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे। लड़की को कई बार, कई जगहों पर बिना किसी शिकायत के आरोपी के साथ देखा गया। ऐसे में याचिकार्ता को सलाखों के पीछे रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह कहते हुए कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।