MP News: मध्य प्रदेश में सिविल जज की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ा दिशा निर्देश जारी किया गया है। ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अगर उन्होंने इस दिशा निर्देश का पालन नहीं किया तो वह परीक्षा में शामिल नहीं पाएंगे।
दहेज नहीं ले सकेंगे सिविल जज के परीक्षार्थी
दरअसल, शादी में दहेज की मांग करने वाले परीक्षार्थी अब सिविल जज नहीं बन पाएंगे। अगर किसी ने दहेज लिया तो फिर मध्य प्रदेश में सिविल जज बनना आसान नहीं होगा। क्योंकिमध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती परीक्षा के एग्जाम में यह शर्त डाली गई है कि जो दहेज लेगा उसे परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा।
हाईकोर्ट रखेगा नजर
किसी भी एग्जाम के लिए पहली बार इस तरह की शर्त डाली गई है। सिविल जज परीक्षार्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर उम्मीदवार शादी में दहेज लेते हैं तो सिविल जज की भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हाईकोर्ट भी नजर रखेगा। ऐसे में सिविल जज की परीक्षा के लिए यह नियम कड़ा माना जा रहा है।
एक से ज्यादा पत्नी भी नहीं होनी चाहिए
शादी में दहेज के अलावा एक और नियम बनाया गया है। अगर सिविल जज की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी की एक से ज्यादा पत्नी होगी तो उसे भी अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानि केवल एक पत्नी वाले परीक्षार्थी को ही मौका मिलेगा।