MP News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सागर नगर निगम (Sagar Nagar Nigam) ने शहर के निवासियों की सुरक्षा और सफाई के लिए, राज्य में पहली बार कुत्ते के मालिकों (Dog Owner) पर कर (Tax) लगाने का फैसला किया हैं। रविवार को 40 पार्षदों (Counsellor) ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया। कानून बना दिए जाने के बाद, इस साल अप्रैल की शुरुआत में लागू होने की संभावना है।
कुत्तों का किया जाएगा पंजीकरण
कुत्ते के मालिकों पर कर लगाने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि सागर की सड़कों पर कुत्तों का खतरा बढ़ रहा था। न केवल आवारा कुत्तों का खतरा बढ़ रहा था बल्कि पालतू कुत्तों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर की जा रही गंदगी भी इस कर के लगाने का बड़ा कारण है। नगर निगम के अनुसार सागर में सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण किया जाएगा, उनका टीकाकरण किया जाएगा।
सर्वसम्मति से लिया फैसला
सागर नगर निगम के अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार ने कहा कि सभासदों ने बैठक में कहा कि आवारा कुत्ते और पालतू कुत्ते पूरे शहर को गंदा करते हैं और कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की कई घटनाएं हुईं। उन्होंने कहा कि सागर के सभी नगरपालिका सभासदों ने सर्वसम्मति से सख्त पंजीकरण, कुत्तों के टीकाकरण और पालतू कुत्ते रखने वालों पर कर लगाने का फैसला लिया है।
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विरोध में उतरे कुत्ताें के मालिक
वहीं, इसके बाद कुत्ते के मालिक नाराज हैं और इस टैक्स को हास्यास्पद बता रहे हैं। अन्य लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन कुत्तों के लिए विशेष सुविधाएं बनाने के लिए पैसे का उपयोग करता है तो उन्हें टैक्स चुकाने में कोई आपत्ति नहीं है। एक कुत्ता मालिक ने तर्क दिया कि अगर निगम चाहता है कि हम कुत्तों को रखने के लिए टैक्स का भुगतान करें तो उन्हें एक अलग जगह देनी चाहिएए जहां वे खुद को मुक्त कर सकें।
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