अब MP में कलेक्टर कर सकेंगे यह बड़ी कार्रवाई, 1 जुलाई 2023 से ले सकेंगे फैसला
Edited By Arpit Pandey

mp news collector
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MP News: मध्य प्रदेश में अब कलेक्टरों को एक बड़ी कार्रवाई करने का अधिकार मिलने जा रहा है। कलेक्टर यह कार्रवाई 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कर सकेंगे। जो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अहम मानी जा रही है।
दरअसल, मध्य प्रदेश में कलेक्टरों को अब NSA की कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। एमपी के कलेक्टरों को NSA के तहत कार्रवाई करने का अब पूरा अधिकार रहेगा। हालांकि कलेक्टर यह कार्रवाई 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कर सकेंगे।
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार को इस बात की आशंका है कि प्रदेश में राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले और सांप्रदायिक मेल मिलाप बिगाड़ने वाले तत्व सक्रिय हो रहे हैं। या फिर ऐसे तत्व प्रदेश में सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे लोगों पर प्रदेश के सभी जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर NSA के तहत कर कार्रवाई सकेंगे। ताकि किसी भी घटना पर पहले से ही रोक लगाई जा सके।
NSA जिसे शनल सिक्योरिटी एक्ट या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) कहा जाता है। यह ऐसा कानून होता है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति से अगर कोई खास खतरा सामने आता है तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है। अगर सरकार और प्रशासन को लगता है कि किसी व्यक्ति की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है, तो ऐसा होने से पहले ही उस शख्स को रासुका के तहत हिरासत में ले लिया जाता है। इसे ही NSA की कार्रवाई कहा जाता है। 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया था।
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