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MP सरकार की इस योजना का बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ, जानें क्या है स्कीम

Reward Scheme For MP Outsource Employees: मध्य प्रदेश के बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को अब इंसेंटिव अमाउंट दिया जाएगा। किसी भी सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10% राशि का भुगतान किया जाएगा।

Edited By : Deepti Sharma | Updated: Oct 22, 2024 16:41
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Reward Scheme For MP Outsource Employees
Reward Scheme For MP Outsource Employees

Reward Scheme For MP Outsource Employees: बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली कंपनी ने खास तैयारी की है। कंपनी ने जहां पारितोषिक योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर प्रकरण बनाने और राशि वसूली करने में विभागीय कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में आउटसोर्स कर्मचारियों को भी दिया जाएगा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि अब बिजली चोरी की रोकथाम के चलाई जा रही पारितोषिक योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर प्रकरण बनाने और राशि वसूली करने में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में आउटसोर्स कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।

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कंपनी ने कहा है कि वर्तमान में विभागीय कर्मचारियों के दायित्वों का निर्वहन/डिस्चार्ज आउटसोर्स के कर्मचारियों द्वारा भी किया जा रहा है। अलग-अलग परिसरों की जांच और जांच के उपरांत बनाए गए पंचनामा के आधार पर आरोपी के विरुद्ध निकाली गई राशि की वसूली में, सर्विस प्रावाईडर के माध्यम से नियुक्त आउटसोर्स के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

इसलिए विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ जांच और वसूली के कार्य में सम्मिलित आउट सोर्स एंप्लॉय को भी परितोषिक योजना के अंदर 2.5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाने का फैसला लिया है।

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बिजली चोरी रोकने के लिए चलाई जा रही योजना

कंपनी ने कहा है कि इस राशि का भुगतान निश्चित अवधि में अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर दिया जाना निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि रेगुलर अथवा संविदा कर्मियों को योजना के शुरू होने के समय से ही 2.5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाती रही है। कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी के प्रभावी रोकथाम एवं विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए यह योजना चलाई गई है।

इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को मिलेगी राशि

आपको बता दें, योजनांतर्गत कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक, संचा.संधा/शहर वृत्त कार्यालय के महाप्रबंधकों को लिखित अथवा मोबाईल पर दे सकता है। हाल ही में कंपनी की वेबसाईट portal.pmcz.in पर ऑनलाईन सूचना देने की व्यवस्था की गई है। सफल सूचनाकर्ता को अथवा उपभोक्ता को विद्युत चोरी की क्षतिपूर्ति की पूर्ण राशि जमा होने पर, बिल की राशि के दस प्रतिशत की राशि को पारितोषिक राशि के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।

चोरी की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है

योजना के अंतर्गत सूचनाकर्ता के संबंध में जानकारी गोपनीय रखते हुए, कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन की राशि सीधे संबंधित सूचनाकर्ता के बैंक के खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय, वृत्त स्तर के अधिकारियों को जो शिकायतें प्राप्त होती है, उन शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के लिए कंपनी मुख्यालय के द्वारा सतत रूप से निगरानी रखी जाती है। फर्म, एजेंसी, संगठन भी सूचनाकर्ता हो सकते हैं, जिन्हें कंपनी मुख्यालय में पोस्टेड नोडल अधिकारी के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।

पोर्टल या ऐप पर देनी होगी सूचना 

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना सूचनाकर्ता को निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10% राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि कंपनी मुख्यालय द्वारा सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। वर्तमान में इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया गया है तथा कंपनी वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाकर informer scheme लिंक पर क्लिक करके, सूचनाकर्ता के द्वारा गुप्त सूचना दर्ज की जा सकती है।

इसके अलावा उपाय एप के माध्यम से भी बिजली चोरी की सूचना दी जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, चंबल क्षेत्र के सभी नागरिकों, उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे गुप्त सूचना देकर, पारितोषिक योजना का लाभ उठाकर कंपनी को सहयोग प्रदान जरूर करें।

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Edited By

Deepti Sharma

First published on: Oct 22, 2024 04:40 PM

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