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I.N.D.I.A. के लोगो में अशोक चिह्न इस्तेमाल करके फंसे कॉन्ग्रेस अध्यक्ष खड़गे; मुकद्दमे के लिए High Court के वकील ने मांगी परमिशन

करण मिश्रा\ग्वालियर देश की प्रमुख राजनैतिक पार्टी कॉन्ग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ ग्वालियर जिला न्यायालय में परिवाद दायर हो सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय से परमिशन मांगी है। मामला तमाम […]

Edited By : Balraj Singh | Updated: Oct 3, 2023 21:31
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करण मिश्रा\ग्वालियर

देश की प्रमुख राजनैतिक पार्टी कॉन्ग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ ग्वालियर जिला न्यायालय में परिवाद दायर हो सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय से परमिशन मांगी है। मामला तमाम विपक्षी दलों को इकट्ठा करके बनाए गए गठबंधन I.N.D.I.A. की पहचान से जुड़ा हुआ है।

एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने 11 सितंबर को लीगल नोटिस भेजकर 3 दिन में जताई थी माफी मांगे जाने की जरूरत

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एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर के मुताबिक उन्होंने बीती 11 सितंबर को कॉन्ग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लीगल नोटिस भेजकर I.N.D.I.A. के लोगो से अशोक चिह्न हटाने और सार्वजनिक माफी मांगने के लिए 3 दिन का समय दिया था। नोटिस का जबाब नहीं आया।

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इस नोटिस के जरिये तोमर का कहना है कि अशोक चिह्न संवैधानिक है, कोई भी संगठन या दल इसका उपयोग नहीं कर सकता। ऐसे में 3 दिन में नोटिस का जबाब देना होगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ। लंबे इंतजार के बाद एडवोकेट तोमर ने भारत सरकार के ग्रह मंत्रालय को अभियोजन की अनुमति मांगी है। लिहाजा 3 दिन में जबाब आने या न आने की स्तिथि में अवधेश तोमर मामले को जिला न्यायालय में ले जाएंगे, जहां परिवाद दायर करके मामले पर सुनवाई होगी।

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Written By

Balraj Singh

First published on: Oct 03, 2023 09:26 PM
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