---विज्ञापन---

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने बढ़ाई Google, Meta, Youtube और X की मुश्किलें; जानें क्या है मामला?

Google | Meta | Youtube | X | Pandit Dheerendra Krishna Shashtri : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ी खबर आई है। अदालत ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने का आदेश दिया है।

Edited By : Balraj Singh | Updated: Dec 5, 2023 22:03
Share :
Google,  Meta, Youtube, X (Twitter, Pandit Dheerendra Krishna Shashtri, Bageshwar Dham, Madhya Pradesh High Court Order, Controversial Statement On Social Media
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। -फाइल फोटो

जबलपुर : अक्सर चर्चा में रहने वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार तो चर्चा इतना विकराल रूप ले गई कि गूगल, मेटा (पहले फेसबुक), यूट्यूब, एक्स और पांच अन्य डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म भी लपेटे में आ गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मानहानि के एक मामले में इन सभी को आदेश दिया है कि इन्हें अपने यहां से विवादित टिप्पणियां हटानी ही हटानी पड़ेंगी।

ये है 10 महीने पुराना विवाद

दरअसल, फरवरी 2023 में दिल्ली में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की एक महासभा में  मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कहा था कि अगर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी मां की दूध पिया है तो मेरा भूत उतार कर दिखाए। इस दौरान उन्होंने अपने हमला कराने का आरोप भी धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ लगाया था। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था तो इसी के विरोध में बीते दिनों बागेश्वर धाम के रंजीत पटेल नामक एक अनुयायी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

---विज्ञापन---

News24 Whatsapp Channel

याचिका में थी ये मांग

याचिका में स्कंद पुराण, गुरु गीता और तैत्रेयी उपनिषद का हवाला देते हुए धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को  भगवान का नित्य अवतार बताया गया था। कहा गया था कि शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक विवादित वीडियो ट्रेंड कर रहा है। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति की तरफ से किए गए विवादित कमेंट्स जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों भक्तों की आस्था को चोट पहुंची है।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें: सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के कत्ल से राजस्थान में तनाव; DGP रख रहे हालात पर नजर, वसुंधरा का भी आया बयान

कोर्ट ने दिया आदेश-आपत्तिजनक चीजें हटाएं

कोर्ट की शरण ले धीरेंद्र शास्त्री के अनुयायी ने मांग की थी कि चल रहे एक वीडियो से  इस वीडियो को हटाया जाए। याचिकाकर्ता के वकील पंकज दुबे ने बताया कि मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गूगल, मेटा (पहले फेसबुक), यूट्यूब, एक्स और पांच अन्य डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने यहां से सभी मानहानिकारक कंटेंट्स हटाने के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढ़ें: कौन है रोहित गोदारा, जिसने करणी सेना अध्यक्ष Sukhdev Singh Gogamedi के कत्ल की ली जिम्मेदारी

HISTORY

Written By

Balraj Singh

First published on: Dec 05, 2023 10:03 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें