News24 हिंदी
न्यूज 24 डेस्क प्रतिष्ठित पत्रकारों की पहचान है। इससे कई पत्रकार देश-दुनिया, खेल और मनोरंजन जगत की खबरें साझा करते हैं।
Read More---विज्ञापन---
ग्वालियर में विशेष न्यायाधीश रवि झारोला ने अभद्र मैसेज भेजे जाने के मामले में आरोपी सर्वेश सिंह को न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी विवाहिता के चरित्र पर दाग लगाने के लिए उसका फर्जी जीमेल अकाउंट बनाकर उसके पति को आपत्तिजनक मैसेज करता था। साथ ही विवाहिता को फोन कर धमकाने और उसे सोशल मीडिया के जरिए उसे अभद्र मैसेज भेजता था। विशेष न्यायाधीश रवि झारोला ने आरोपी को प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।
पीडिता के पति ने साइबर सेल थाने में शिकायत कर बताया था कि उसकी शादी 24 अप्रैल 2017 को हुई थी। उसकी पत्नी के जीमेल से उसके जीमेल पर अभद्र बातें और मैसेज किए गए हैं, जिससे वह परेशान है। एक दिन उसकी पत्नी के नंबर एक अंजान व्यक्ति का फोन आया था ,जिस पर उसे किसी स्थान पर बुलाकर जान से मारने की धमकी दी गई है। उसकी पत्नी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर उसके मोबाइल पर मैसेज किए जा रहे हैं। अन्य व्यक्ति के द्वारा इस तरह की घटना से उसका व्यवाहिक जीवन खराब हो रहा हैं।
18-19 अगस्त को उसके मेल पर फिर उसकी पत्नी के फर्जी जीमेल एकाउंट से अभद्र मैसेज किए गए हैं। फरियादी की शिकायत पर साइबर सेल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए फर्जी आईडी के गूगल लीगल डिपार्टमेंट से आईपी लॉग्स व रजिस्ट्रेशन डिटेल निकलवायें। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि सर्वेश सिंह पुत्र शिवराज सिंह निवासी ग्राम आलमपुर ने उसकी पत्नी की फर्जी आईडी बनाकर यह मैसेज किए हैं। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी सर्वेश सिंह को गिरफ्तार कर उसका मोबाईल भी जब्त कर लिया। पुलिस मामला दर्जकर आगे की जांच कर रही हैं।
न्यूज 24 पर पढ़ें मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।