Lok Sabha Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार, पूरे देश में 2024 के तहत लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके तहत, 19 अप्रैल से सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून की शाम 6:30 बजे तक, चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की एग्जिट पोल का प्रचार-प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। इस बारे में जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने राज्य के सभी निर्वाचन अधिकारियों को दी है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी प्रक्रिया में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की बढ़ती सहभागिता को लेकर कही अहम बात ! 🙌#Elections2024 #IVote4Sure #ChunavKaParv #DeshKaGarv #WomenVoters pic.twitter.com/eYQhICA8j7
---विज्ञापन---— Election Commission of India (@ECISVEEP) March 29, 2024
निर्वाचन आयोग की अधिसूचना
पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में आचार संहिता के दौरान 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6:30 बजे तक चुनाव से जुड़े किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का प्रचार-प्रसार प्रतिबंध रहेगा। इसमें प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन और प्रमोशन भी शामिल है। इसके साथ ही इस अधिसूचना में साफ-साफ कहा गया है कि चुनाव के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में वोटिंग समाप्त हो जाने के बाद 48 घंटों तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या वोटिंग सर्वे के रिजल्ट समेंत किसी भी तरह के चुनाव संबंधी मामलों का प्रदर्शन भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
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क्या है प्रावधान?
बता दें कि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वे नहीं कर सकता है। इस अवधि के दौरान अगर कोई व्यक्ति निर्गम मत सर्वे का रिजल्ट प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रकाशित करता है तो उस व्यक्ति को इस अवधि के दौरान कारावास में रखा जाएगा। इसके अलावा उसे 2 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता हैं।