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यौन शोषण करने वाला सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल बर्खास्त; 390 लड़कियों ने कहा था-कमरे में बुलाते हैं…

Haryana Sexual Harassment Case : हरियाणा के जींद जिले में छात्राओं के यौन शोषण के मामले में प्रदेश सरकार के आदेश पर प्रिंसिपल को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही स्कूल का कुछ और स्टाफ भी बदल दिया गया।

Edited By : Balraj Singh | Updated: Nov 28, 2023 17:57
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चंडीगढ़/जींद: हरियाणा के जींद में शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने वाला प्राचार्य आखिर उसके अंजाम तक पहुंच ही गया। मंगलवार को उसे बर्खास्त कर दिया गया है। मामला स्कूली छात्राओं के यौन शोषण का है, जिसमें पुलिस ने साढ़े 4 सौ के करीब लड़कियों के बयान दर्ज किए हैं। मामला न सिर्फ शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, बल्कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भी संज्ञान में आया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उस प्रिंसिपल की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया है।

30 अक्टूबर को हुई थी एफआईआर दर्ज

बता दें कि 31 अगस्त 2023 को जींद जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 15 लड़कियों ने राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग और अन्य को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि स्कूल का प्रिंसिपल उनके साथ अश्लील हरकतें करता है। अपनी साथ हुई घटना के बारे में पत्र के माध्यम से बताया था। हरियाणा इस पर संज्ञान ले महिला आयोग ने 14 सितंबर को मामले को जींद पुलिस को भेज दिया। बाद में शुरुआती जांच के बाद 30 अक्टूबर को पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 342 (गलत तरीके से कारावास) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम सहित कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की थी। महिला आयोग के अनुसार 60 लड़कियों के बयान दर्ज करने के बाद 4 नवंबर को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किए जाने पर 7 नवंबर को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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शिकायताें में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी 

खास बात यह है कि इस मामले में पीड़िताओं की गिनती में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। अब तक 390 लड़कियों के बयान दर्ज किए गए जा चुके हैं, वहीं 142 पीड़ित छात्राओं ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी प्रिसिंपल उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। इस मामले में जींद के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इमरान रजा द्वारा गठित यौन उत्पीड़न निवारण समिति ने प्रिंसिपल को कई घटनाओं में दोषी पाया था। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में प्रिंसिपल के कदाचार के खिलाफ कई छात्रों के बयानों पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद मामले की गंभीरता और प्रिंसिपल के खिलाफ आरोपों को देखते हुए उसे बर्खास्त कर दिया गया। इसी के साथ स्कूल में एक महिला प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दी गई है और कुछ स्टाफ का भी ट्रांसफर कर दिया गया है।

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First published on: Nov 28, 2023 05:48 PM

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