नई दिल्ली: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में आज कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं, इसको लेकर वाराणसी कोट में पिछली सुनवाई पर फैसला नहीं हुआ था। सुनवाई के दौरान हिंदु पक्ष ने कोर्ट से कहा कि सीपीसी के आदेश 26 नियम 10ए के आधार पर कोर्ट को वैज्ञानिक जांच का निर्देश देने का अधिकार है।
ज्ञानवापी विवाद में आज वाराणसी कोर्ट के अहम सुनवाई है। ज्ञानवापी में ‘शिवलिंग’ के कार्बन डेटिंग पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। वजूखाने की कार्बन डेटिंग कराने की मांग चार महिलाओं ने की है। याचिका पर वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई की। अदालत ने फैसले सुनाने के लिए आज की तारीख तय की है।
राखी सिंह को छोड़कर चार महिलाओं ने कार्बन डेटिंग कराने की मांग की है। वहीं राखी की दलील है कि मस्जिद में मिली आकृति शिवलिंग थी। शिवलिंग ही है और शिवलिंग ही रहेगी। इससे पहले 29 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मस्जिद पक्ष की दलील है कि वहां शिवलिंग नहीं फव्वारा है। पांच में से एक हिंदू पक्षकार ने कथित शिवलिंग का वैज्ञानिक परीक्षण का विरोध किया। दोपहर दो बजे के बाद कोर्ट फैसला सुना सकता है।
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गौरतलब है कि 18 अगस्त, 2021 वाराणसी की पांच महिलाओं ने मिलकर वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर साल भर शृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी।
आपको बता दें कि इसी साल मई के महीने में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था, जिसके बाद हिन्दू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के वज़ूखाने के बीचों बीच एक ‘शिवलिंग’ बरामद हुआ है। जिसके बाद एक निचली अदालत ने उसे सील करने के आदेश दिए थे।
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