Holi Celebration Is Banned In Rajkot: होली उत्साह और जश्न का त्योहार है। इस त्योहार पर देश में अलग-अलग रंग बिखरने लगते हैं। उत्सव के दौरान अनहोनी होने का डर रहता है। ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए राजकोट पुलिस ने एक अधिसूचना जारी की है। शहर में होली के त्योहार पर पुलिस ने कुछ दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
राजकोट पुलिस आयुक्त ने होली और धुलेटी त्योहारों के दौरान पानी से भरे गुब्बारे फोड़ने पर रोक लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इसके अनुसार, सार्वजनिक सड़कों पर पैदल चलने वालों पर पेंट फेंकना, गुब्बारे फेंकना या तैलीय पदार्थ फेंकना प्रतिबंधित है। इसके अलावा, रंगों के त्योहार के दौरान महिलाओं, बच्चों और पैदल चलने वालों पर रंग या पानी से भरे गुब्बारे फेंकना सख्त मना है। पुलिस होली और धुलेटी दोनों दिन गश्त करेगी। गिरोह बनाकर असामाजिक मानसिकता वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नोटिफिकेशन में क्या कहा गया?
होली 13/03/2025 को मनाई जाएगी और धुलेटी/ धुलेंडी का त्योहार 14/03/2025 को मनाया जाएगा। यह धार्मिक और सामाजिक त्योहार राजकोट शहर के विभिन्न मोहल्लों, सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थलों पर मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान, पुरुष, महिलाएं और बच्चे सार्वजनिक सड़कों/गलियों/लेन पर पैदल चलने वालों और एक-दूसरे पर पाउडर, पानी से भरे गुब्बारे, रंग मिले पानी से भरे गुब्बारे, कीचड़, रंग मिला पानी, तैलीय पदार्थ या तैलीय वस्तुएं फेंकते हैं, जिससे सार्वजनिक सड़कों/गलियों/लेन पर चलने वाले लोगों को बाधा, उत्पीड़न या चोट लगने के साथ-साथ सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा और सांप्रदायिक भावनाएं भड़कने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
राजकोट शहर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सामान्य परिस्थितियों में लोग होली-धुलेंडी त्योहार मनाने के लिए सोसायटियों, गलियों, नाकों, सार्वजनिक स्थानों, खुले मैदानों और सड़कों पर बड़ी संख्या में जमा होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह होली का त्योहार शांति के वातावरण में मनाया जाए तथा सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात को बनाए रखने के लिए कुछ चीजों को बैन किया जाना जरूरी है।
प्रोहिबिटेड एक्शन
होली और धुलेटी के त्योहार के दौरान, कोई भी पुरुष, महिला या बच्चा सार्वजनिक सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर रंग, पानी से भरे गुब्बारे, रंग मिले पानी से भरे गुब्बारे, कीचड़, रंग मिला पानी या तैलीय पदार्थ या तैलीय वस्तुएं नहीं फेंकेगा। इसके अलावा, कोई उपकरण अपने साथ नहीं रखेगा। सार्वजनिक सड़कों पर रंगों के साथ नहीं दौड़ेगा या ऐसा कोई भी व्यवहार न करे जिससे अन्य समुदायों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। सार्वजनिक सड़कों पर यातायात में बाधा नहीं डालेगा।
यह आदेश 13/03/2025 को सुबह 7.00 बजे से 14/03/2025 को रात 24.00 बजे तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले को भारतीय दंड संहिता (IPC)-2023 की धारा 223 और जीपी अधिनियम की धारा 135 के तहत सजा दी जा सकती है।
ये भी पढ़ें- Gujarat: Kakrapar Atomic Power Station से होगा फायदा, नहीं होगी बिजली की कमी!